झारखंड: हजारीबाग में बालू तस्करों ने CO और ASIपर किया जानलेवा हमला, राइफल छीनकर पानी में फेंका  

झारखंड के हजारीबाग जिले के चौपारण ब्लॉक में बालू माफियाओं ने सीओ प्रेमचंद कुमार सिन्हा और पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया है। यह मामला बालू घाट पर अवैध बालू उठाव से जुड़ा हुआ है।

झारखंड: हजारीबाग में बालू तस्करों ने CO और ASIपर किया जानलेवा हमला, राइफल छीनकर पानी में फेंका   

हजारीबागा। झारखंड के हजारीबाग जिले के चौपारण ब्लॉक में बालू माफियाओं ने सीओ प्रेमचंद कुमार सिन्हा और पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया है। यह मामला बालू घाट पर अवैध बालू उठाव से जुड़ा हुआ है।

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बताया जाता है कि अफसर को सूचना मिली थी कि बराकर नदी हजारी धमना गांव के पास अवैध रूप से बालू का उठाव किया जा रहा है।मौके पर पहुंचे पुलिस  व प्रशासनिक टीम पर  बालू माफियाओं ने हमला कर दिया। बालू ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश करने पर तस्कर पुलिस बल के साथ मारपीट करने लगे। द्वारिका महतो, विनोद यादव और संजय यादव ने पुलिस जवान जितेन्द्र कुमार के राइफल को छीनकर नदी के पानी में फेंक दिया। हालांकि सीओ के ड्राइवर महेन्द्र चंद्रवंशी ने नदी से राइफल निकाल लिया।

 ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश 

बताया जा रहा है कि बालू माफिया विनोद यादव ने पुलिस जवान को कुचलने के लिए ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ा चलाया। इस दौरान अफसर के साथ मारपीट की गई। सोने की अंगूठी, सोने का चेन और पॉकेट से चार हजार रुपये छीन ली। पुलिस के साथ-साथ सीओ प्रेमचंद को जान से मारने की धमकी दी गई।सीओ प्रेमचंद सिन्हा ने बताया कि ASI राम महतो के साथ पुलिस कांस्टेबल जितेन्द्र कुमार, निरंजन प्रसाद, नवीन कुमार नरेश कुमार और पुलिस गाड़ी के ड्राईवर विकास कुमार एवं अंचल अधिकारी के ड्राईवर महेन्द्र चंद्रवंशी छापेमारी अभियान मे गये थे। पुलिस ने नदी के पास खड़े सात ट्रैक्टर जिसमें बालू लदा हुआ था, उससे जब्त करने की कोशिश की।

सभी पुलिस बल ने ट्रैक्टरों को रोकने का प्रयास किया, जिसमें से तीन ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। ड्राईवर को फोन भी जब्त कर लिया गया। बालू घाट पर उपस्थित ट्रैक्टर के मालिक (1) द्वारिका महतो, पिता नामालूम, उम्र 50 वर्ष, ग्राम घीवियाटांड थाना बरही (2) संजय यादव, पिता बासुदेव यादव, उम्र 35 वर्ष ग्राम पैदावरी, थाना मयुरहंड (4) विनोद यादव, पिता हूंलास यादव उम्र 26 वर्ष, ग्राम पैटादरी (5) महेन्द्र साव, पिता चमन साव ग्राम धोबियाटांड उम्र 40 वर्ष (6) रविन्द्र राणा, पिता नामालूम उम्र 35 वर्ष, ग्राम पेटादरी (7) इन्दरदेव यादव, पिता मुनेश्वर यादव, ग्राम पैटादरी माना मयूर उम्र 35 वर्ष ने पेटादरी (8) धोबियाटांड के ग्रामीणों जिसमें महिला भी शामिल थी। वाहन मालिक पर एफअआइर दर्ज करने के लिये आवदेन दिया गया है। सभी नामजद वाहन मालिक ड्राइवर एवं अन्य ग्रामीणों की संख्या 100 से अधिक था। इनलोगों पर Jharkhand Mineral Provention of Illegal Mining Transportation & Storage Rule 2017 के नियम 13 झारखंड खनिज नियमावली 2004 की धारा 64 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमय) अधिनियम 1957 की धारा 21 एवं अन्य सुसंगत धाराओं एवं IPC. CRPC की आर्म्स छीनने, जान से मारने के नियत से हमला के आरोप में एफआइआर दर्ज करने के लिए लिखित आवदेन दिया गया है।