सेंट्रल होम मिनिस्टरी ने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा लेटर, कहा – कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने से करें परहेज
सेंट्रल होम मिनिस्टरी ने (MHA) ने स्टेट गवर्नमेंट को डीजीपी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन करने और कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने से परहेज करने का निर्देश है।
- सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का करें पालन
नई दिल्ली। सेंट्रल होम मिनिस्टरी ने (MHA) ने स्टेट गवर्नमेंट को डीजीपी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन करने और कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने से परहेज करने का निर्देश है।
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होम मिनिस्टरी की ओर से स्टेट गवर्नमेंट लिखे पत्र में कहा गया है कि योग्य पुलिस अफसर उपलब्ध होने के बावजूद कई स्टेट द्वारा अस्थायी डीजीपी की नियुक्ति की जाती है। होम मिनिस्टरी ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अनुपालन करने का आग्रह किया है।
प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर जोर दिया गया
सेंट्रल होम मिमनिस्टरी के सेकटरेटी के ऑफिस से भेजे गये लेटर में में डीजीपी की नियुक्ति के संबंध में प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर जोर दिया गया है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि अस्थायी या कार्यवाहक डीजीपी को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही नियुक्त किया जाना चाहिए। स्टेट से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, दो साल के कार्यकाल के लिए नियमित डीजीपी नियुक्त करने का आग्रह किया गया है।
उल्लेखनीय है कि अभी उत्तर प्रदेश एक अन्य स्टेट में प्रभारी डीजीपी है। लगभग दो साल के अंदर यूपी सरकार ने तीसरी बार प्रभारी डीजीपी बनाया है। पहले झारखंड में भी प्रभारी डीजीपी बनाने की कोशिश की चर्चा थी।