झारखंड: IAS पूजा सिंघल को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने खारिज किया बेल पिटीशन
मनी लांड्रिंग की आरोपित झारखंड की सस्पेंड आइएएस अफसर पूजा सिंघल को गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने पूजा सिंघल को बेल देने से इन्कार करते हुए पिटीशन खारिज कर दी।
- कोर्ट ने कहा- भ्रष्ट को IAS बेल देने का कोई आधार नहीं
रांची। मनी लांड्रिंग की आरोपित झारखंड की सस्पेंड आइएएस अफसर पूजा सिंघल को गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने पूजा सिंघल को बेल देने से इन्कार करते हुए पिटीशन खारिज कर दी।
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हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है भ्रष्टाचार में लिप्त एक आइएएस अफसर को बेल देने का कोई आधार नहीं बनता है। इसलिए पूजा सिंघल की बेल पिटीशन खारिज की जाती है। ईडी कोर्ट से बेल पिटीशन खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने हाई कोर्ट में बेल पिटीशन दाखिल दाखिल की थी।
ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई को अरेस्ट किया था। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से पूजा सिंघल रिम्स में एडमिट हैं। ईडी ने 11 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था। पूजा सिंघल की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि उन्हें थायराइड सहित अन्य बीमारी है। ईडी की जांच में उन्होंने पूरा सहयोग किया है। ईडी को जब भी जरूरत पड़ेगी, वह जांच में सहयोग करेगी। ईडी की ओर से उनके खिलाफ लगाये गये आरोप तथ्यहीन हैं। उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है।
इलिगल तरीके से संपत्ति अर्जित करने का साक्ष्य
ईडी के एडवोकेट एके दास ने पूजा सिंघल की जमानत का विरोध किया। गया। उन्होंने कहा कि पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। उन पर जो भी आरोप लगाये गये हैं। इससे संबंधित साक्ष्य भी मौजूद हैं। पूजा सिंघल ने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित कर कई जगहों पर निवेश किया है। एक आइएएस अफसर का भ्रष्टाचार में लिप्त होना उचित नहीं है। ऐसे अफसर को बेल नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पूजा सिंघल की बेल पिटीशन खारिज कर दी।