नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट का कोरोना संक्रमण के कारण मुहर्रम जुलूस की मंजूरी देने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम जुलूस निकालने के लिए अनुमित देने वाली याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह ऐसे आदेश पारित नहीं करेगा जो इतने लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दे। याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हईकोर्ट जाने के लिए कहा है।
- कोर्ट ने कहा- हो सकती है अराजकता
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम जुलूस निकालने के लिए अनुमित देने वाली याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह ऐसे आदेश पारित नहीं करेगा जो इतने लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दे। याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हईकोर्ट जाने के लिए कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुहर्रम जुलूस सेअराजकता हो सकती है। कोरोना वायरस को फैलाने के लिए एक समुदाय को निशाना बनाया जायेगा। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि हम देशभर में मुहर्रम पर जुलूस निकालने की इजाजत देते हैं तो इससे अराजकता हो जायेगी और एक समुदाय को कोविड-19 महामारी फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जायेगा।
उत्तर प्रदेश के सैयद कल्बे जवाद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देशभर में शनिवार और रविवार को मुहर्रम जुलूस की इजाजत की मांग की गयी थी। याचिका पर अदालत की तरफ से रथ यात्रा फेस्टिवल की अनुमति का हवाला दिया गया था।चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पुरी जगन्नाथ यात्रा का संदर्भ दे रहे हैं, जो एक जगह पर और एक रुट पर तय था। उस केस में हम खतरे का आकलन कर आदेश दिया था। दिक्कत ये हैं कि आप देशभर के लिए आदेश देने की इजाजत मांग रहे हैं।चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सभी लोगों को स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाल सकते। अगर आपने एक जगह के लिए इजाजत मांगी होती तो हम उस खतरे का आकलन कर सकते थे। स्टेट गवर्नमेंट भी इस याचिका के पक्ष में नहीं हैं।