साहिबगंज की महिला थानेदार SI रूपा तिर्की ने की थी सुसाइड, मर्डर का एवीडेंस नहीं, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट

साहिबगंज की महिला थानेदार रही एसआइ रूपा तिर्की की मर्डर नहीं हुई थी। वह अपने बैचमेट व सलर एसआइ शिव कुमार कनौजिया से शादी नहीं होने से टेंशन में थी। टेंशन व चिंता के कारण ही रूपा तिर्की ने तीन मई 2021 की शाम अपने कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी।झारखंड हाईकोर्ट के रिटायर चीफ जस्टिस वीके गुप्ता की अध्यक्षता में एक सदस्यीय ज्यूडिशियल कमिशन की रिपोर्ट में यह एवीडेंस सामने आया है। झारखंड विधानसभा में गुरुवार को ज्यूडिशियल कमिशन की रिपोर्ट पेश गई।

साहिबगंज की  महिला थानेदार SI रूपा तिर्की ने की थी सुसाइड, मर्डर का एवीडेंस नहीं, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट
  • विधानसभा में सौंपी गई न्यायिक जांच रिपोर्ट 

रांची। साहिबगंज की महिला थानेदार रही एसआइ रूपा तिर्की की मर्डर नहीं हुई थी। वह अपने बैचमेट व सलर एसआइ शिव कुमार कनौजिया से शादी नहीं होने से टेंशन में थी। टेंशन व चिंता के कारण ही रूपा तिर्की ने तीन मई 2021 की शाम अपने कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी।झारखंड हाईकोर्ट के रिटायर चीफ जस्टिस वीके गुप्ता की अध्यक्षता में एक सदस्यीय ज्यूडिशियल कमिशन की रिपोर्ट में यह एवीडेंस सामने आया है। झारखंड विधानसभा में गुरुवार को ज्यूडिशियल कमिशन की रिपोर्ट पेश गई।

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रूपा के सुसाइड का कारण 
न्यायिक जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि रूपा तिर्की का अपने बैचमेट शिव कुमार कनौजिया उर्फ शिवा के साथ लव अफेयर था। लेकिन दोनों के ही परिवार वाले अलग-अलग जाति के होने के कारण शादी के लिए तैयार नहीं थे। इसे लेकर रूपा तिर्की और शिव कुमार कनौजिया में विवाद होता था। लव अफेयर के कारण ही रूपा तिर्की काफी तनाव में रहती थी। शिवा से शादी नहीं कर पाने की वजह से वह मानसिक तौर पर भी परेशान थी।रिपोर्ट में बताया गया है कि तीन मई 2021 को रूपा की मौत के बाद साहिबगंज जिला के बोरियो पुलिस ने जांच शुरू की तब 28.55 मिनट की बातचीत का एक ऑडियो भी मिला। यह ऑडियो 21 अप्रैल 2020 का था।दोनों के बीच घंटो बातचीत व कई टेक्स्ट मैसेज भी लगातार किये गये थे। इससे दोनों के संबंधों के उतार चढ़ाव व टेंशन की पुष्टि होती है।
सुसाइड का कोई दूसरा कारण नहीं
जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि जांच के क्रम में न्यायिक आयोग ने साहिबगंज डीसी, एसपी, वहां के कई पुलिस अफसरों, रूपा तिर्की के बैचमेट, मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरों समेत 18 लोगों की गवाही ली है। इस दौरान कहीं से भी यह पुष्टि नहीं हुई कि किसी सरकारी कामकाज या दूसरे वजहों से रूपा तिर्की की मौत हुई हो। मौत का कारण सिर्फ शिव कुमार कनौनिया के साथ संबंधों को बताया गया है।
सबको मिली क्लीनचिट
न्यायिक आयोग ने बरहेट के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को क्लीनचिट दी है। रिपोर्ट में उल्लेख है कि जांच के क्रम में पंकज मिश्रा के चार मोबाइल फोन के लोकेशन निकाले गये थे। लेकिन 20 अप्रैल से 3 मई 2021 तक पंकज मिश्रा का लोकेशन रांची में था। वहीं रूपा तिर्की के मौत के बाद पंकज मिश्रा या पुलिस अफसरों के द्वारा प्रताड़ित करने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। जांच में साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव, एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा, इंस्पेक्टर शशिभूषण चौधरी को भी क्लीनचिट दी गई है। शशिभूषण पर रूपा तिर्की को प्रताड़ित करने का आरोप लगा था। लेकिन इसके कोई सबूत जांच में नहीं मिले। वहीं केस को प्रभावित करने का भी कोई सबूत आयोग ने नहीं पाया।

आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए रूपा के परिजन
झारखंड सरकार ने इस आयोग का गठन आठ जून 2021 को किया था। इसकी आयोग की कुल चार बैठक हुई। इस दौरान कई लोग उपस्थित हुए। इसके बाद यह रिपोर्ट तैयार की गई है। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी सह सब इंस्पेक्टर रूपा तिर्की सुसाइड मामले में एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट 21 जनवरी को सौंपी थी।  न्यायिक जांच की रिपोर्ट नई दिल्ली में झारखंड सरकार के स्थानीय आयुक्त मस्तराम मीणा को सौंपी गयी थी।  चीफ जस्टिस रहे जस्टिस बीके गुप्ता ने यह भी कहा कि कई बार पत्राचार के बावजूद रूपा तिर्की के परिवार के लोग आयोग के समक्ष अपनी बात रखने के लिए उपस्थित नहीं हुए। इसलिए आयोग की जांच रिपोर्ट में उनका पक्ष शामिल नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच सीबीआइ कर ही रही है।

सरकारी क्वार्टर में रूपा में तीन मई 2021 को कर ली थी सुसाइड

महिला थाना प्रभारी सह 2018 बैच के सब इंस्पेक्टर रूपा तिर्की की बॉडी पुलिस लाइन स्थित उनके क्वार्टर में तीन मई की रात फंदे से लटका मिला था। इस मामले में यूडी केस दर्ज किया गया था। बाद में राजमहल इंस्पेक्टर राजेश कुमार के बयान पर उस केस को मर्डर के लिए उकसाने की धाराओं में परिवर्तित किया गया। जांच के लिए गठित एसआइटी ने आठ मई को चाईबासा में पोस्टेडे एसआइ शिव कुमार कनौजिया को पूछताछ के लिए बुलाया था। एसआइटी के प्रमुख तत्कालीन डीएसपी संजय कुमार के समक्ष उसका बयान कलमबंद हुआ था। पूछताछ के बाद शिव को नौ मई को अरेस्ट कर ज्यूडिशियल में भेज दिया गया था। बाद में कांड की जांच साहिबगंज इंस्पेक्टर शशिभूषण चौधरी को सौंपी गई। उन्होंने तीन जून को ही यहां कोर्ट में कनौजिया के विरुद्ध चार्जशीट समर्पित कर दिया था। मामले का ट्रायल चल रहा है। इसी बीच कोर्ट के निर्देश पर सीबीआइ ने जांच शुरू कर दी। मामला में शिव कुमार कनौजिया को बेल मिल चुकी है।
रूपा की मां ने पंकज मिश्रा व दो बैचमेट पर लगाये हैं गंभीर आरोप
रूपा तिर्की की मां पद्यमावती उराईन ने सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा समेत तीन लोगों के खिलाफ प्रताड़ित करने की शिकायत की थी। मनीषा कुमारी व ज्योत्सना महतो पर प्रताडऩा का आरोप लगाया। कहा था कि दोनों उसे जेएमएम लीडर पंकज मिश्रा के पास ले गई थी। रूपा तिर्की की मां ने तीन लोगों पर एफआइआर दर्ज करने की मांग की थी। हालांकि, उस आवेदन पर एफआइआर दर्ज नहीं की गई। इस आरोप पर सीबीआइ ने पंकज मिश्रा से पूछताछ की।हालांकि पुलिस का कहना था कि सब इंस्पेक्टर शिव कुमार कनाैजिया और तिर्की के बीच लव अफेयर था। दोनों के बीच विवाद हुआ। डिप्रेशन में तिर्की ने सुसाइड कर ली। लेकिन परिजन और विरोधी दलों के नेता इसे मानने को तैयार नहीं हुए। बाद में रांची हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआइ से कराने का आदेश दिया है। सीबीआइ मामले की जांच कर रही है। पंकज मिश्रा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि के साथ-साथ झामुमो के केंद्रीय सचिव हैं। हेमंत सोरेन साहिबगंज के बरहड़वा विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हैं। सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा हैं।सीएम की अनुपस्थिति में उनका सारा काम पंकज ही देखते हैं। सीबीआइ पंकज मिश्रा से भी पूछताछ कर चुकी है। 

सीबीआइ ने सात सितंबर 2021 को दर्ज की है FIR

महिला सब इंस्पेक्टर रूपा तिर्की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में सीबीआइ की पटना एसीबी ने सात सितंबर को FIR दर्ज की थी। सीबीआइ ने राजमहल के पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार के बयान पर साहिबगंज के बोरियो पुलिस स्टेशन में एसआइ शिव कुमार कनौजिया के खिलाफ सुसाइड के लिए प्रेरित करने से संबंधित सेक्शन में दर्ज FIR को टेकओवर किया था। सीबीआइ ने यह FIR हाई कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज की थी। हाई कोर्ट में रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने याचिका दायर कर यह मांग की थी कि उनकी पुत्री रूपा तिर्की की मर्डर की गई है। उन्होंने पुलिस पर मामले को रफा-दफा करने का आरोप लगाते हुए सीबीआइ से जांच का आग्रह किया था। हाई कोर्ट ने एक सितंबर 2021 को ही सीबीआइ को आदेश दिया था कि वे इस केस को टेकओवर करते हुए जांच शुरू करें।

रूपा तिर्की की मौत के बाद दर्ज हुई थी दो अलग-अलग FIR

रूपा तिर्की की तीन मई को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी। साहिबगंज स्थित सरकारी क्वार्टर में रूपा की बॉडी फंदे से लटकता मिला था। इस मामले में पहले यूडी केस दर्ज हुआ था। बाद में साहिबगंज के बोरियो पुलिस स्टेशन में नौ मई 2021 को एसआइ शिव कुमार कनौजिया पर सुसाइडके लिए प्रेरित करने की सेक्शन में FIR दर्ज की गई थी। एसआइ शिव कुमार कनौजिया देवघर जिले के मधुपुर स्थित भेड़वा का रहने वाला है। हाई कोर्ट ने एक सितंबर को जो आदेश दिया था, उसमें बताया था कि प्रारंभिक रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि इसमें कई मामले संदेहास्पद हैं। रूपा तिर्की की मौत के बाद उनका बिसरा सुरक्षित नहीं रखा जाना, शरीर पर पांच स्थानों पर जख्म होना, रूपा के परिजनों को प्रलोभन दिया जाना, पेट्रोल पंप देने तक देने की बात कहा जाना संदेह पैदा करता है। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने सीबीआइ को जांच करने का आदेश दिया था।