धनबाद: संजय सिंह मर्डर केस: 26 वर्ष तक चली सुनवाई, एक्स पीएम के नाती पप्पू सिंह बरी
कोयला राजधानी धनबाद के कोल बिजनसमैन संजय सिंह मर्डर के चर्चित मामले मे 26 वर्ष तक चली लंबी सुनवाई के बाद 16 नवंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखलेश कुमार की कोर्ट ने आरोपी एक्स पीएम चंद्रशेखर सिंह के नाती बीजेपी एमएलसी पप्पू सिंह उर्फ रवि शंकर सिंह को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया।
धनबाद। कोयला राजधानी धनबाद के कोल बिजनसमैन संजय सिंह मर्डर के चर्चित मामले मे 26 वर्ष तक चली लंबी सुनवाई के बाद 16 नवंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखलेश कुमार की कोर्ट ने आरोपी एक्स पीएम चंद्रशेखर सिंह के नाती बीजेपी एमएलसी पप्पू सिंह उर्फ रवि शंकर सिंह को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया।
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कोर्ट ने अपने आदेश में कहा संजय सिंह की मर्डर हुई पर किसने की यह अभियोजन साबित नहीं कर सका। बचाव पक्ष की ओर से सीनीयर एडवोकेट जया कुमार ने बचाव में दलील पेश किया। रिहाई के बाद मीडिया से बात करते हुए रवि शंकर सिंह ने कहा कि मैं निर्दोष था षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया गया मुझे कोर्ट से न्याय मिला है। संजय के मर्डर के आरोपी अभी भी बाहर घूम रहे हैं ऊपर वाला उसका न्याय करेगा।
पप्पू सिंह के खिलाफ कोर्ट ने 23 जनवरी 19 को मर्डर का आरोप तय कर सुनवाई शुरू की थी। सुनवाई के दौरान मात्र तीन गवाह पुष्पा सिंह ,कृष्णा सिंह व कांड के आईओ अशोक कुमार सिंह ने कोर्ट में अपनी बयान दर्ज कराया था। पुष्पा सिंह व कृष्णा सिंह ने इस मामले में पप्पू सिंह की संलिप्तता नहीं बताई थी।
फ्लैश बैक
धनबाद टाउन में 26 मई 1995 को एसपी आवास के सामने संजय सिंह की गोली मारकर मर्डर कर दी गई थी। कृष्णा सिंह के फर्द बयान पर एफआइआर सुरेश सिंह एवं पप्पू सिंह के विरुद्ध दर्ज की गई थी। सीआईडी ने सुरेश सिंह व पप्पू सिंह को क्लीनचीट दी थी एवं रामाधीर सिंह समेत अन्य पर चार्जशीट दायर किया था। लेकिन पुलिस इन्विस्टीगेशन में सुरेश सिंह को इस मामले में आरोपी बनाया था। रामाधीर सिंह इस मामले में 22 मार्च 18 को बरी किए जा चुके थे।