Jharkhand : झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विजय टोप्पो बर्खास्त, कैबिनेट ने छह प्रोपोजल को दी मंजूरी
सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में झारखंड कैबिनेट की बैठक छह प्रस्तावों पर मुहर लगी। झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। झारखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित किया जायेगा।
- झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना को मंजूरी
- जांच किये बगैर आदिवासी भूमि के क्षतिपूर्ति निर्धारित करने के दोषी पाये गये
- राज्य सेवा के पदाधिकारी ने हाईकोर्ट में अपील कर फैसले पर ले लिया था स्टे
रांची। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में झारखंड कैबिनेट की बैठक छह प्रस्तावों पर मुहर लगी। झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। झारखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित किया जायेगा।
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कैबिनेट के निर्णय… pic.twitter.com/pHpG8FlHxY
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) January 29, 2025
कैबिनेट ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अफसर मतियस विजय टोप्पो सेवा से बर्खास्तगी की मंजूरी दे दी है। वर्तमान में हजारीबाग में डीआरडीए निदेशक के पद पर कार्यरत टोप्पो को पहली बार 2015 में सस्पेंड किया गया था।उनपर 1969 के पूर्व आदिवासी भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं होने के बावजूद 30 वर्षों से कम अवधि के कब्जे वाली जमीन के लिए क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर अवैध हस्तांतरण को नियमित करने का आरोप है।
इससे संबंधित मामलों में कई आरोप प्रमाणित होने के बाद उन्हें 29 मई 2015 को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद जून 2015 में उनके खिलाफ कार्यवाही संचालित की गयी। इस मामले में उन्हें शोकाज किया गया, लेकिन जवाब नहीं मिलने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री से अनुमति लेकर बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।
इसके बाद मतियस हाई कोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें राहत मिली थी। कोर्ट के फैसले के पूर्व किसी तरह का निर्णय लेने से विभाग को रोक दिया गया था।इस मामले में चार दिनों पूर्व 24 जनवरी 2025 को कोर्ट ने विभागीय कार्यवाही पर लगी रोक को वापस लेने का फैसला सुनाया। इसके बाद कार्मिक विभाग ने मुख्यमंत्री से आदेश लेकर उन्हें बर्खास्त करने का निर्णय किया।
मंत्रिमंडल निगरानी एवं समन्वय विभाग के अपर सचिव राजीव रंजन ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना लागू, प्रथम पुरस्कार दो लाख का
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने एवं सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार ने सराहनीय कार्य करनेवाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने का फैसला लिया गया है।
झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना के तहत नौ प्रकार के पुरस्कार दिए जायेंगे। झारखंड शोध रत्न पुरस्कार छात्रों के लिए लाया गया है।इस योजना के तहत प्रथम स्थान पर आनेवाले छात्रों को दो लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 1.50 लाख का और तृतीय पुरस्कार एक लाख रुपये का रखा गया है।इसके तहत अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित एवं स्टैटिस्टिक्स, ट्राइबल लैंग्वेज, गैर आदिवासी भाषाओं पर बेहतर प्रदर्शन करनेवाले छात्रों को पुरस्कृत किया जायेगा।
शिक्षक वर्ग में झारखंड राज्य शोध रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसके तहत 70 वर्ष के उम्र तक के शिक्षकों को बेहतरीन कार्यों के लिए प्रथम पुरस्कार के तौर पर दो लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार के तौर पर 1.5 लाख और तृतीय पुरस्कार के तौर पर एक लाख रुपये का इनाम दिया जायेगा। इन्हीं क्षेत्रों में असाधारण कार्यों के लिए प्रथम पुरस्कार पांच लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार चार लाख रुपये और तृतीय पुरस्कार तीन लाख रुपये निर्धारित किया गया है।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
अवमाननावाद मामले की सुनवाई के क्रम में हाई कोर्ट ने वाणिज्य कर विभाग के सेवानिवृत्त पदचर राजकुमार राम की सेवा नियमित करते हुए अनुमान्य वित्तीय लाभ देने का निर्णय सुनाया था। जिसकी स्वीकृति प्रदान की गई।
हस्तशिल्प संसाधन-सह-विकास केंद्र, जमशेदपुर के वरीय अनुदेशक विजय कुमार ठाकुर की सेवा नियमित करते हुए पेंशन आदि लाभों की स्वीकृति।
निर्माण कार्य श्रेणी के तहत जीएसटी की दरों में वृद्धि के अनुरूप नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत कार्य संविदाओं में भुगतान व अंतर राशि देयता के लिए प्रक्रिया का निर्धारण।
हाई कोर्ट ने रश्मि प्रसाद बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा दीपक कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य वाद में वादियों को स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में नियुक्ति के अनुमोदन के लिए गैर सरकारी सहायता प्राप्त भाषायी अल्पसंख्यक विद्यालय, डोरंडा बालिका उच्च विद्यालय, डोरंडा में सहायक शिक्षकों के दो छाया पदों के सृजन की अनुमति 26 फरवरी 2009 से 31 दिसंबर 2017 तक की अवधि के लिए।