Rahul Gandhi : राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पीड़क कार्रवाई पर लगी रोक
मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उन्हें अब लोअर कोर्ट में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा।
- पटना हाईकोर्ट ने कोर्ट में सशरीर हाजिरी पर लगायी रोक
रांची। मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उन्हें अब लोअर कोर्ट में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा।
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इस मामले में कोर्ट ने प्रार्थी प्रदीप मोदी को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। राहुल गांधी ने लोअर कोर्ट के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। रांची निवासी प्रदीप मोदी ने वर्ष 2019 में दिए राहुल गांधी के उस बयान को लेकर कंपलेन दर्ज कराया है। इसमें राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरनेम वाले सभी चोर होते हैं। आरोप है राहुल गांधी ने पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है।
राहुल गांधी और मोदी सरनेम को लेकर विवाद
रांची के मोरहाबादी मैदान में 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए आये थे। चुनावी सभा के संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए कहा था कि 'सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं'। इसे लेकर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी के टिप्पणी से पूरा मोदी समाज आहत है, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से राहत, कोर्ट में सशरीर हाजिरी पर लगायी रोक
पटना। मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कांग्रेस नेता को बड़ी राहत देते हुए अपना पिछला फैसला बरकरार रखा। साथ ही, अगली सुनवाई के लिए 16 अगस्त का डेट दे दिया। इससे पहले 15 मई को कोर्ट ने कांग्रेस नेता को राहत देते हुए सुनवाई को चार जुलाई तक के लिए टाल दिया था। इसके साथ ही, एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर अगले सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी थी।
मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का एक मामला उनके विरुद्ध पटना एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है। इसी मामले में गुजरात की एक कोर्ट के फैसले से बाद उनके संसद की सदस्यता गयी थी।
पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में सुनवाई करतेहुए राहुल गांधी को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राहुल गांधी ने निचली अदालत के सशरीर हाजिर होनेके आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल को राहुल गांधी की याचिका मंजूर करते हुए सुनवाई करनेका फैसला दिया था। मामले में पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार की सिंगल बेंच ने राहुल गांधी को राहत देते हुए सशरीर कोर्ट में हाजिर होने से छूट दे दी थी।
सुशील मोदी ने किया है केस
बिहार के एक्स डिप्टी सीएम व बीजेपी लीडर सुशील मोदी के द्वारा वर्ष 2019 में मानहानि का के केस किया गया था। सुशील मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी ने मोदी को चोर कहकर पूरे समाज का अपमान किया है।