Bihar Sand Scam: पटना हाईकोर्ट ने धनशोधन मामले में अजय सिंह की गिरफ्तारी को अवैध बताया

पटना हाईकोर्ट ने इलिगल बालू माइनिंग से संबंधित धनशोधन मामले में ईडी द्वारा बिजनसमैन अजय सिंह उर्फ पिंटू की गिरफ्तारी को अवैध ठहराते हुए इसे पीएमएलए की धारा 19(1) का उल्लंघन करार दिया है।

Bihar Sand Scam: पटना हाईकोर्ट ने धनशोधन मामले में अजय सिंह की गिरफ्तारी को अवैध बताया
अजय सिंह (फाइल फोटो)
  • कोर्ट ने कहा-गिरफ्तारी पीएमएलए के प्रावधानों का उल्लंघन
  • बेऊर जेल से रिहाई का आदेश
  • कोल किंग रहे सुरेश सिंह के बेटे पिंटू बेउर जेल से रिहा
  • ईडी ने अवैध बालू खनन में कोलकाता से अजय सिंह को गिरफ्तार किया था

पटना। पटना हाईकोर्ट ने इलिगल बालू माइनिंग से संबंधित धनशोधन मामले में ईडी द्वारा बिजनसमैन अजय सिंह उर्फ पिंटू की गिरफ्तारी को अवैध ठहराते हुए इसे पीएमएलए की धारा 19(1) का उल्लंघन करार दिया है। हाईकोर्ट ने न्यायिक हिरासत के तहत बेऊर जेल में बंद कोलकाता निवासी अजय सिंह को मुचलका या बांड दाखिल करने पर तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद धनबाद विवासी कोल किंग रहे दिवंगत कांग्रेस लीडर सुरेश सिंह के पुत्र अजय सिंह उर्फ पिंटू जेल से रिहा कर दिये गये हैं।

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जेल में बंद अजय सिंह ने ईडी की गिरफ्तारी, न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने वाले आदेश को पीएमएलए एक्ट के तहत अवैध, मनमाना और नियमों का उलंघन बताते हुए न्यायिक हिरासत से रिहा करने के लिए पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। जस्टिस बिवेक चौधरी ने बुधवार को आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसला दिया है।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता अजय सिंह की 28 सिंतबर 2024 की गिरफ्तारी अवैध है। गिरफ्तारी के बाबत दी गई रिपोर्ट में कोई संतोषजनक तथ्य नहीं है। यह साबित नहीं होता है कि पीएमएलए की धारा-3 के तहत वह अपराध के दोषी हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से अपराध की आय से जुड़ी किसी प्रक्रिया या गतिविधि (अवैध बालू खनन) में शामिल होने का प्रयास किया है या जानबूझकर सहायता की है। पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि ईडी यह साबित करने में विफल रही कि याचिककार्त अजय सिंह ने अवैध बालू खनन के माध्यम से एएमपीएल द्वारा प्राप्त किसी भी धन को छिपाने, कब्जा करने, अधिग्रहण या उपयोग करने या संपति के रूप में दावा किया है।

हाईकोर्ट के आदेश पर पटना पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को न्यायिक हिरासत के तहत बेउर जेल में बंद अजय सिंह को एक लाख के दो बांड दाखिल करने पर जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया। प्रक्रिया पूरी कर अजय सिंह जे से रिहा हो गये है। पिंटू के पक्ष में हाईकोर्ट का फैला एक नजी साबित होगा। हाईकोर्ट के फैसले ईडी को बड़ा झटका लगा है।

फ्लैश बैक

बिहार के आरा से औरंगाबाद तक सोन नदी से बालू माइनिग में कथित तौर पर 250 करोड़ की हेराफेरी की ईडी जांच कर रही है। बिहार में इलिगल माइनिंग केस मे धनबाद के भी कई लोगों को अरेस्ट किया गया था। अजय सिंह के पहले अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई थी। वर्ष 2023 में झारखंड के 11 जगहो पर ईडी की रेड हुई थी। वर्ष 2023 में ही ही ईडी नेजेडीयू एमएलसी राधा चरण सेठ को अरेस्ट किया था। एमएलसी बेटे कन्हैया प्रसाद की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद धनबाद के बालू कारोबारी जगनारायण सिंह उर्फ़ जगन सिंह, उनके बेटे सतीश सिंह को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद धनबाद के मिथिलेश सिंह व फिर बबन सिंह और सुरेंद्र जिंदल भी अरेस्ट किये गये। पुंज सिंह की भी गिरफ्तारी हुई। सबसे अंत में अजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। सबसे कम समय में हाईकोर्ट से अजय सिंह को बेल भ मिल गयी है।