West Bengal: कोलकाता हाईकोर्ट ने रद्द की 36,000 शिक्षकों की भर्ती, ममता बनर्जी गवर्नमेंट को बड़ा झटका

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में बड़ा आदेश दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली बेंच ने वर्ष 2016 में की गई 36,000 भर्तियों को रद्द करने का आदेश दिया है। 

West Bengal: कोलकाता हाईकोर्ट ने रद्द की 36,000 शिक्षकों की भर्ती, ममता बनर्जी गवर्नमेंट को बड़ा झटका
कलकत्ता हाइ कोर्ट (फाइल फोटो)।

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में बड़ा आदेश दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली बेंच ने वर्ष 2016 में की गई 36,000 भर्तियों को रद्द करने का आदेश दिया है। 

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शिक्षक भर्ती के लिए इंटरवयू में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे। साक्षात्कारकर्ताओं ने गवाही दी कि भर्ती परीक्षा में एप्टीट्यूड टेस्ट भी नहीं लिया गया था। हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि (प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की) 36 हजार भर्तियां रद्द की जायेंगी। बोर्ड रिक्त पदों पर नई भर्तियों की व्यवस्था करेगा। कोर्ट ने कहा कि इसे तीन माह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। पूरी भर्ती प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करायी जायेगी।

तीन माह के भीतर नई भर्ती के आदेश
जस्टिस गांगुली की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। प्राथमिक विद्यालय के 36 हजार शिक्षकों की नियुक्तियां वर्ष 2016 में हुई थीं। वर्ष 2014 में टीईटी परीक्षा के आधार पर 42 हजार 500 लोगों को भर्ती किया गया था। कलकत्ता हाइ कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल बेंच ने 36 हजार नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया। जिन लोगों की नौकरी समाप्त करनेका आदेश दिया गया है, वे अप्रशिक्षित शिक्षक हैं। कोर्ट ने कहा कि वे अगले चार महीने स्कूल जा सकेंगे, लेकिन वेतन पारा शिक्षक के रूप में मिलेगा। तीन माह के भीतर नई भर्ती के आदेश दिये गये हैं।

2016 में  42500 प्राथमिक शिक्षकों की हुई थी भर्ती 
सुनवाई के दौरान मौजूद हाई कोर्ट के एक सीनीयर एडवोकेट ने कहा कि  वर्ष 2016 में कुल 42500 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की गई थी। इनमें से 36000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। बेच ने कहा कि शिक्षकों को बिना किसी योग्यता परीक्षा के नियुक्त किया गया था। दिसंबर 2022 में जस्टिस गंगोपाध्याय की बेंच ने कहा था कि यदि आवश्यक हुआ तो हाइ कोर्ट शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनेवाले उम्मीदवारों के पूरे पैनल को रद्द कर देगा, यदि वे दोषी पाये जाते हैं।
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप सामने आये थे। सीबीआइ ने कलकत्ता हाइ कोर्ट के आदेश पर जांच शुरू की है। बाद में ईडी ने घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल का पता लगाने के लिए एक समानांतर जांच शुरू की।

बोर्ड के अध्यक्ष गौतम पॉल ने कहा कि बोर्ड ने पहले ही कानूनी मदद लेना शुरू कर दिया है। हम इस आदेश को चुनौती देने जा रहे हैं। इनकी नियुक्ति एनसीटीई के दिशा- निर्देशों के अनुसार की गई है। 36 हजार शिक्षक अब अप्रशिक्षित नहीं हैं। बोर्ड ने उन सभी को 2019 तक ओडीएल मोड पर प्रशिक्षित किया है। तृणमूल कांग्रेस के दो विधायकों - राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य सहित कई लोगों को अरेस्ट किया गया था। वे अभी जेल में हैं।