आधुनिक के MD महेश अग्रवाल को हाई कोर्ट से बेल, सोनू और विनीत मामले में 18 अप्रैल को फैसला

झारखंड हाई कोर्ट ने आधुनिक कंपनी के एमडी महेश अग्रवाल को बल की सुविधा प्रदान की है। महेश अग्रवाल अभी ज्यूडिशियल कसट्डी में हैं। उन्हें एनआईए ने कोलकाता से अरेस्ट किया था। बेल की शर्तें NIA की विशेष कोर्ट तय करेगी।

आधुनिक के MD महेश अग्रवाल को हाई कोर्ट से बेल, सोनू और विनीत मामले में 18 अप्रैल को फैसला
रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने आधुनिक कंपनी के एमडी महेश अग्रवाल को बल की सुविधा प्रदान की है। हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखौपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की बेंच में महेश अग्रवाल की बेल पिटिशन पर सुनवाई हुई थी। सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोटर् ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। महेश अग्रवाल अभी ज्यूडिशियल कसट्डी में हैं। उन्हें एनआईए ने कोलकाता से अरेस्ट किया था। बेल की शर्तें NIA की विशेष कोर्ट तय करेगी।
 उग्रवादी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने का आरोप 
मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में लोडिंग एवं खनन के लिए कार्य कर रही कंपनियों पर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने समेत कई आरोप लगे हैं। इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच NIA कर रही है। वहीं रांची एनआईए की स्पेशल कोर्ट के द्वारा लिए गये संज्ञान को चुनौती देते हुए आरोपियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।आरोपियों ने हाईकोर्ट में क्वैशिंग याचिका दाखिल की थी।  इसी मामले के आरोपी दिनेश केडिया को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है।
सोनू और विनीत को बेल के लिए करना होगा इंतज़ार
झारखंड हाईकोर्ट से व्यवसायी सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल को बेल के लिए इंतज़ार करना होगा। हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों की ओर से दाखिल बेल पिटीशन पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने दोनों की बेल पिटीशन पर अपना फ़ैसला सुनाने के लिए 18 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।
पिछली सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने व्यवसायी सोनू अग्रवाल एवं अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई के लिए सोमवार की तिथि निर्धारित की थी। प्रार्थी अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मनिंदर सिंह, झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, ऋषभ कुमार और अर्पण मिश्रा ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा था। प्रार्थी की याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस  आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की बेंच में सुनवाई हुई.
 प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने का आरोप
बता दें कि मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में लोडिंग एवं खनन के लिए कार्य कर रही कंपनियों पर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने समेत कई आरोप लगे हैं। इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है।