Manish Kashyap Bihar: यूट्यूबर मनीष कश्यप को बड़ी राहत, मिली बेल, मदुरई कोर्ट ने NSA को किया रद्द
बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिली है। मदुरई कोर्ट ने त्रिपुरारी कुमार उर्फ मनीष कश्यप की बेल पिटीशन को मंजूर कर लिया है। मदुरई कोर्ट ने NSA को रद्द कर दिया है। लेकिन, केस अभी चलेगा।
मदुरई(तमिलनाडु ) बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिली है। मदुरई कोर्ट ने त्रिपुरारी कुमार उर्फ मनीष कश्यप की बेल पिटीशन को मंजूर कर लिया है। मदुरई कोर्ट ने NSA को रद्द कर दिया है। लेकिन, केस अभी चलेगा।
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तमिलनाडु में प्रवासी बिहारियों के साथ मारपीट और हिंसा के कथित मामले में आठ माह से जेल में बंद बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप को अब बार आने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट के फैसले के मनीष के समर्थकों और परिजनों में काफी खुशी देखी जा रही है। मनीष कश्यप फिलहाल बिहार के पटना के बेऊर जेल में बंद हैं।
मदुरई कोर्ट ने मांगा था सरकार से जवाब
इससे पहले कोर्ट की ओर से मदुरई के जिला कलेक्टर के साथ-साथ सेंट्रल व स्टेट गवर्नमेंट के होम सेकरटेरी से इस मामले में जवाब मांगा गया था। मनीष कश्यप के छोटे भाई त्रिभुवन तिवारी की ओर से याचिका दायर कर कोर्ट से गुहार लगाई गई थी। मनीष कश्यप का क्राइम रासुका कानून के लायक नहीं है। उसके द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने या फैसला दिया है। फिलहाल मदुरैके जिला कलेक्टर के साथ-साथ सेंट्रल व स्टेट के होम सेक्रेटरी सेजवाब मांगा गया था। कोर्ट के फैसले के अनुसार अगले आठ सप्ताह तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हो सकी थी। कोर्ट ने कहा था कि इसी बीच होम सेक्रेटरी और कलेक्टर अपना जवाब दाखिल कर दें क्योंकि उनका जवाब आने तक सुनवाई स्थगित रहेगी।
तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में बिहारी मजदूरों पर कथित रूप से मारपीट और हिंसा से संबंधित फेक वीडियो बनाने और वायरल करने का आरोप मनीष कश्यप पर लगा है। इसे लेकर मदुरै पुलिस प्रशासन की ओर से यूट्यूबर पर रासुका लगाया गया था।इस मामले में मनीष के परिजन शुरू सेही एनएसए हटाने की मांग कर रहे थे। पिछले दिनों बेतिया कोर्ट में मारपीट और रंगदारी मांगने के दो मामलों में बेतिया लाया गया। अगले दिन पटना सिविल कोर्ट में भी आर्थिक अपराध इकाई में दायर के दो केस में पेशी हुई। उसके बाद कोर्ट नेआदेश दिया कि मनीष कश्यप को बिहार के जेल में ही रखा जाए क्योंकि तमिलनाडु में सभी मामलों में उसे बेल मिल चुकी है। कोर्ट को आवश्यकता पड़ेगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से पेशी कराई जायेगी।
17 मार्च को आया कुर्की-जब्ती का आदेश, 18 को किया सरेंडर
मझौलिया पुलिस ने इस केस में 17 मार्च 2023 को कोर्ट से कुर्की जब्ती आदेश प्राप्त किया था। कुर्की करने के लिए पुलिस पहुंची भी थी। 18 मार्च को मनीष कश्यप ने जगदीशपुर पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया था, क्योंकि तमिलनाडु के मामले में बिहार आर्थिक अपराध ईकाई की पुलिस जांच कर रही थी। इसलिए मझौलिया पुलिस मनीष को इस केस में रिमांड के लिए बेतिया कोर्ट में उपास्थापन नहीं करा सकी। बिहार आर्थिक अपराध ईकाई की पुलिस मनीष कश्यप को लेकर पटना चली गई। बाद में मनीष अन्य मामले में मदुरई जेल चला गया। बाहरहाल मनीष कश्यप को बेतिया न्यायालय में उपस्थापन कराने की प्रक्रिया चलती रही। विगत 30 मई को सेंट्रल कारा मदुरई के सुपरिटेंडट द्वारा इस बाद में वांछित अभियुक्त त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप को बेतिया न्यायालय में उपास्थापन के लिए एक अन्य तिथि देने का अनुरोध किया था।
कोर्ट ने सेंट्रल जेल मदुरई के सुपरिटेंडेंट के अनुरोध को किया अस्वीकार
12 जून को सेंट्रल कारा मदुरई के सुपरिटेंडेंट ने बेतिया कोर्टसे मनीष कश्यप का उपास्थापन कराने में असमर्थता व्यक्त करते हुए उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थापन कराने का अनुरोध किया। सुपरीटेंडेंट ने वाट्सऐप नंबर भी दिया। लेकिन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अभियुक्त के उपास्थापन कराने सुपरिटेडेंट को दिया था।
तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मनीष पर लगाया NSA
मनीष पर NSA लगाने के स्टेट गवर्नमेंट के फैसले को तमिलनाडु के गवर्नर रविंद्र नारायण रवि ने मंजूरी दे दी है। मई माह में इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गयी है।तमिलनाडु गवर्नमेंच ने पांच अप्रैल को मनीष कश्यप पर NSA लगाया था। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार आरोपी व्यक्ति को तीन महीने के लिए बिना जमानत के कस्टडी में रखा जा सकता है। इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। कस्टडी में रखने के लिए आरोप तय करने की भी जरूरत नहीं होती। कस्टडी की अवधि को 12 महीने तक किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से भी मनीष कश्यप को झटका लगा है। कोर्ट ने मनीष कश्यप की सारी दलीलें खारिज करते हुए इस मामले में हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया था। मनीष के वकील ने बिहार और तमिलनाडु में दर्ज सभी एफआईआर को क्लब करने, रेगुलर बेल देने और NSA हटाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मनीष पर तमिलनाडु में बिहारियों की पिटाई के फेक वीडियो प्रसारित करनेके आरोप हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला ने पूर्व की सुनवाई में कहा था कि तमिलनाडु एक शांत राज्य है। क्या आप कुछ भी प्रसारित करके राज्य में अशांति पैदा करेंगे। हम इन सब पर सुनवाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप के खिलाफ सभी 19 एफआइआर को मिलाने और उन्हें बिहार ट्रांसफर करने की अनुरोध करनेवाली याचिका को भी खारिज कर दिया। बेल और तमिलनाडु सरकार की तरफ से लगाया गया NSA हटाने पर भी आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहत के लिए हाई कोर्ट जाइए। यूटयूबर मनीष कश्यप ने तमिलनाडु पुलिस की ओर से लगाये गये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हटवाने, बिहार व तमिलनाडु में दर्ज अलग-अलग मामलों को एक जगह ट्रांसफर करने और बेल देने के लिए गुहार लगाई थी। मनीष कश्यप को यहां से भी राहत नहीं मिली।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और तमिलनाडु गवर्नमेंट से मांगा था जवाब
पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर मनीष कश्यप की अर्जी पर सुनवाई करते हुए बिहार और तमिलनाडु गवर्नमेंट से जवाब मांगा है। कोर्ट ने दोनों स्टेट की गवर्नमेंट से कहा कि मनीष के खिलाफ दर्ज सभी पांच FIR को एक साथ क्लब किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्णा मुरारी की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र, तामिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उनके खिलाफ दो स्टेट में पांच केस दर्ज किये गये हैं जिन्हें क्लब किया जाए। मनीष कश्यप की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे पेश हुए।
उन्होंने कहा कि याची के खिलाफ पांच केस दर्ज हुए हैं। यह केस तमिलनाडु और बिहार में दर्ज हुए हैं। याची के वकील के दलील दी कि अर्नब गोस्वामी केस का उदाहरण सामने हैं। एक मामले में कई जगह कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती है।याची के वकील ने कहा कि वह कोर्ट से आग्रह करते हैं कि बिहार के केस के साथ बाकी केस भी क्लब कर दिया जाए। उन्हें तमिलनाडु में दर्ज केस में ले जाया जा रहा है और उन्हें भाषा की दिक्कत है, क्योंकि वहां की भाषा उन्हें समझ में नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की ओर से कपिल सिब्बल पेश हुए और कहा कि मनीष कश्यप ने जो किया है उससे कई लोगों की जान चली गई है। यह घटना साधारण घटना नहीं है। कश्यप को एनएसए के तहत कस्टडी में भी लिया गया है। वहीं, याची के वकील ने कहा कि कश्यप के खिलाफ दर्ज केस रद्द किया जाना चाहिए। तमिलनाडु पुलिस के एसपी के मुताबिक, तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले का फर्जी विडियो मनीष कश्यप ने प्रसारित किया था। इस कारण उसे कस्टडी में लिया गया था। पांच अप्रैल को मदुरै की जिला कोर्ट में कश्यप को पेश किया गया था उसे ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा जा चुका है।
तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल से पटना लाया गया
29 मार्च को तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को प्रोडक्शन वारंट पर अपने साथ चेन्नई ले गई थी। वहां मदुरई कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस को तीन दिनों की रिमांड मिली थी, जिसमें उससे पूछताछ की गई थी। अभी फिलहाल वह 19 अप्रैल तक ज्यूडिशियल कस्टडी में है। मनीष के खिलाफ NSA के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। कई माह बाद मीष को पेशी के लिए बिहार लागाया गया था। कोर्ट के आदेश पर उसे पटना जेल में रखा गया है।
बिहार में कुर्की जब्ती के दौरान मनीष कश्यप ने किया था सरेंडर
तमिलनाडु में बिहारी श्रमिकों पर हमले का झूठा वीडियो शेयर करने के आरोपित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने 18 मार्च को बिहार के बेतिया में सरेंडर किया था। पुलिस ने बेतिया जिले के जगदीशपुर ओपी स्थित मनीश कश्यप के घर पर कुर्की जब्ती की थी। पुलिस उसके घर के दरवाजे और खिड़कियां तक उखाड़ कर ले गई।
मनीष के चार बैंक अकाउंट्स सीज, लाखों रुपये हैं जमा
मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) पहले ही कार्रवाई करते हुए उसके यूट्यूब चैनल के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर चुकी है। मनीष के अलग-अलग चार बैंक अकाउंट्स में कुल 42 लाख 11 हजार 937 रुपये जमा हैं।