Covid-19 के इलाज के लिए कंपनी या किसी दूसरे व्यक्ति से ली गई रकम पर कोई नहीं लगेगा Tax, PAN-Aadhaar लिंक करने की डेट बढ़ा
फाइनेंस मिनिस्ट्री नेकहा है कि Covid के इलाज के लिए कंपनी या किसी दूसरे व्यक्ति से ली गई रकम पर कोई Tax नहीं लगेगा। यह छूट कारोबारी साल 2019-20 और 2021-22 के लिए है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने Tax से जुड़े कागजात के Compliance की डेट भी बढ़ा दी है।
नई दिल्ली। फाइनेंस मिनिस्ट्री नेकहा है कि Covid के इलाज के लिए कंपनी या किसी दूसरे व्यक्ति से ली गई रकम पर कोई Tax नहीं लगेगा।यह छूट कारोबारी साल 2019-20 और 2021-22 के लिए है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने Tax से जुड़े कागजात के Compliance की डेट भी बढ़ा दी है।
Tax रियायत
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने खबर दी है कि Covid mahamari के कारण कई लोगों की नौकरी चली गई। यहां तक कि उन्हें बीमारी के खर्च से भी जूझना पड़ा है। इसलिए सरकार उन्हें Tax रियायत देना चाहती है।ठाकुर ने बताया कि अगर कोई कंपनी Covid से दिवंगत हुए कर्मचारी के प्रभावित परिवार को Ex-gratia payment करती है तो उस रकम पर FY 2019-20 और 2021-22 के लिए Tax exempted रहेगा। यह छूट किसी Individual द्वारा अपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी दूसरे की मदद के लिए दी गई Ex-gratia payment पर भी मिलेगी। ठाकुर ने बताया कि Ex-gratia payment की रकम की सीमा 10 लाख रुपये होगी।
मकान खरीदारों को Tax छूट की मियाद व PAN-Aadhaar लिंक करने की डेट बढ़ायी गयी
अनुराग ठाकुर ने बताया कि मकान खरीदने पर भी Tax छूट की मियाद बढ़ाई जा रही है। इस मामले में तीन महीने का Tax deduction विस्तार दिया गया है। अब घर खरीदार 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी की खरीद कर सकते हैं। उन्हें छूट मिलेगी। PAN-Aadhaar लिंक करने की डेट 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। पहले यह 30 जून तक करना था।
Tax Compliance की डेट बढ़ी
अनुराग ठाकुर ने बताया कि Tax Compliance और दूसरे दस्तावेज जमा करने के काम की डेट भी 15 दिन से दो महीने तक बढ़ाई गई है। इनमें TDS Statement जमा करने की डेट भी शामिल है। Tax deduction certificates अब 31 जुलाई तक दे सकते हैं। इकाइयों के रजिस्ट्रेशन की लास्ट तारीख 31 अगस्त कर दी गई है। सेटलमेंट कमिशन से केस वापस लेने की डेट 31 जुलाई कर दी गई है।