उत्तर प्रदेश: रायबरेली में दहेज के लिए पांच बार दिया तलाक, दो बार कराया हलाला, एसपी से न्याय की गुहार
उत्तर प्रदेश के रायबरेली मिल एरिया के एक गांव की महिला को उसके हसबैंडऔर देवर ने पांच बार तलाक दिया। दो बार उसका हलाला भी कराया गया। तीसरी बार हलाला कराने का दबाव बनाया गया तो महिला मायके आकर पुलिस में एफआइआर दर्ज करायी है। पीड़िता ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए एसपीसे न्याय की गुहार लगाई है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के रायबरेली मिल एरिया के एक गांव की महिला को उसके हसबैंडऔर देवर ने पांच बार तलाक दिया। दो बार उसका हलाला भी कराया गया। तीसरी बार हलाला कराने का दबाव बनाया गया तो महिला मायके आकर पुलिस में एफआइआर दर्ज करायी है। पीड़िता ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए एसपीसे न्याय की गुहार लगाई है।
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डेढ़ साल बाद ही पहली बार तलाक
पीड़िता की शादी सात अप्रैल 2015 को डीह के पूरे खटाना मजरे टेकारी दांदू गांव के मोहम्मद आरिफ के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुरालवालों के कहने पर उसके हसबैंड ने उसे तलाक दे दिया। महिला ने पुलिस में कंपलेन करनी चाहिए तो घरवालों ने दबाव बनाया। हलाला कराने के लिए 21 अक्टूबर 2016 को उसका विवाह देवर जाहिद से करा दिया। हलाला होने के बाद जाहिद ने तलाक दिया। इसके बाद 23 मार्च 2017 को दोबारा उसकी शादी आरिफ से हुई।
तीसरी बाह हुआ निकाह
पीड़िता का कहना है कि कुछ दिन माहौल शांत रहा, लेकिन दहेज लोभियों ने उसे फिर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हसबैंड ने दोबारा उसे तलाक दे दिया। ससुरालवालों ने उसे घर से भगा दिया। पीड़िता के मायके और ससुराल पक्ष के लोगों के बीच समझौता हुआ। महिला का दोबारा जाहिद से विवाह हुआ। हलाला कराया गया। जाहिद ने तलाक दिया तो 21 फरवरी 2021 को आरिफ से उसका तीसरी बार निकाह हुआ। यह सब एक ही फैमिली में होता रहा, लेकिन बाहर किसी को भनक तक नहीं लगी।
तीसरी बार हलाला के लिए दबाल बनाने पर मैके आ गयी
आरिफ ने एक मार्च 2022 को जब तीसरी बार तलाक दिया। महिला पर दबाव बनाया कि वह उनके बहनोई के साथ हलाला कराये। इसके बाद पीड़िता का सब्र का बांध टूट गया। वह अपने मायके चली आई। पीड़िता की कंपलेन पर तीन अप्रैल 2022 को मिल एरिया पुलिस स्टेशन में हसबैंड आरिफ, सास नसरीन, देवर बबलू, देवरानी बुद्धन, देवर जाहिद, जीजा बुधई और फैमिली के रसीद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत FIR दर्ज किया गया। काफई समय बीत जाने के बाद भी आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़िता एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई।
वहीं सीओ वंदना सिंह ने कहा है कि कि ये मामला जब मेरे सामने आया, उसी वक्त मेरे आदेश पर एफआइआर दर्ज किया गया। महिला के साथ हलाला किया गया, इसको लेकर गिरफ्तारी का प्रावधान है या नहीं, इसके लिए विधिक अभिमत मांगा गया है। इसके मिलते ही आगे की कार्रवाई की जायेगी। विवेचना प्रचलति है, जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जायेगी।