एजुकेशन मिनिस्टर जगरनाथ महतो पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई
डुमरी कॉलेज से जुड़े गबन के एक मामले में है झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर जगरनाथ महतो की अग्रिम जमानत व उनके खिलाफ जमानतीय वारंट जारी करने के अलग- अलग दो याचिकाओं पर 11 अगस्त 2021 यानी बुधवार को को एमएलए/एमपी कोर्ट के स्पेशल जज अखिलेश कुमार की कोर्ट में सुनवाई होगी।
धनबाद। डुमरी कॉलेज से जुड़े गबन के एक मामले में है झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर जगरनाथ महतो की अग्रिम जमानत व उनके खिलाफ जमानतीय वारंट जारी करने के अलग- अलग दो याचिकाओं पर 11 अगस्त 2021 यानी बुधवार को को एमएलए/एमपी कोर्ट के स्पेशल जज अखिलेश कुमार की कोर्ट में सुनवाई होगी।
कंपलेनेंट के एडवोकेट अमित सिन्हा और बादल पासवान ने बताया कि अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करने के लिए कोर्ट में विरोध आवेदन भी दायर कर दिया गया है। दूसरी ओर मामले के एक अन्य आरोपित प्रताप यादव ने अदालत में आवेदन दायर कर मुकदमे को ट्रांसफर करने की अर्जी दाखिल की है।आवेदन में कहा गया है कि मामला मजिस्ट्रेट ट्रायल है। वह न तो एमपी है और ना ही एमएलए। इस कारण उसके मुकदमे की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में नहीं की जा सकती।
डुमरी के झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज में प्रबंधन समिति के मुखिया के नाते गबन के मुकदमे में मानव संसाधन मंत्री जगरनाथ महतो समेत और लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निर्गत किया था। मंत्री जगरनाथ महतो समेत अन्य आरोपितों ने निचली अदालत द्वारा 27 जून 19 को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी।
हाई कोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई थी रोक
जगरनाथ महतो ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने एवं पूरा मुकदमा ही निरस्त करने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में प्रार्थना की। पहले चरण में हाईकोर्ट ने सभी आरोपितों के खिलाफ लोअर कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। बीते दो अगस्त को हाईकोर्ट ने इस मामले में अंतिम आदेश पारित करते हुए मुकदमा निरस्त करने की जगरनाथ महतो की याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ लओर कोर्ट के आदेश पर लगाई गई रोक को भी हटा लिया है। अब इस मुकदमे के शिकायतकर्ता डेगलाल राम ने फिर कोर्ट में आवेदन देकर जगरनाथ महतो समेत और आरोपितों के खिलाफ वारंट जारी करने की प्रार्थना की है।
कॉलेज की राशि गबन का है आरोप
डुमरी के झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी के प्रभारी प्राचार्य रहे डेगलाल राम ने बीते 9 फरवरी 17 को कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जगरनाथ महतो, फूलचंद महतो, रामेश्वर प्रसाद यादव, रवींद्र कुमार सिंह, प्रताप कुमार यादव, मोती लाल महतो, राजेंद्र महतो पर मिलीभगत कर कॉलेज के 27 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाते हुए शिकायतवाद 179/17 दर्ज कराया था गिरिडीह के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रंजय कुमार की अदालत ने । 27 जून 19 को सभी के विरुद्ध आरोपों को प्रथम दृष्टया आरोप सही पाते हुए सम्मन जारी करते हुए न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया था। हाजिर नहीं होने पर वारंट निकला था।