उत्तर प्रदेश: सहारनपुर में हाजी इकबाल की 21 करोड़ से अधिक की 50 संपत्तियां जब्त
उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के डीएम ने एक्स बीएसपी एमएलसी हाजी इकबाल के नौकर नसीम के नाम दर्ज 21 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्तियों को धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुर्क/जब्त करने के आदेश जारी कर दिये हैं। कुर्की की प्रक्रिया को लोकल लेवल परर तहसील प्रशासन ने शुरू कर दिया है।
- गैंगस्टर अधिनियम के तहत प्रदेश की सबसे बड़ी जब्तीै
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के डीएम ने एक्स बीएसपी एमएलसी हाजी इकबाल के नौकर नसीम के नाम दर्ज 21 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्तियों को धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुर्क/जब्त करने के आदेश जारी कर दिये हैं। कुर्की की प्रक्रिया को लोकल लेवल परर तहसील प्रशासन ने शुरू कर दिया है।
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राजस्व जांच में यह संपत्तियां हाजी इकबाल की निकलीं, जिसे उन्होंने नौकर नसीम के नाम दर्ज करा रखा था। जब्ती की यह कार्रवाई योगी सरकार में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। एसएसपी आकाश कुमार ने बताया कि नौ अप्रैल को मिर्जापुर पुलिस स्टेशन में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल उर्फ बाला तथा उसके छह अन्य गैंग मेंबर्स के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कराया गया था। इसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना बेहट बृजेश कुमार पाण्डेय ने की।
हाजी इकबाल ने अपने सहयोगियों, रिश्तेदार एवं नौकरों आदि के नाम से खरीदी संपत्ति
केस की विवेचना के दौरान पाया गया कि हाजी इकबाल ने अपने सहयोगियों, रिश्तेदार एवं नौकरों आदि के नाम से इलिगल माइनिंग व दबंगई के बल पर सरकारी व गैर सरकारी जमीनें खरीदी हुई हैं।हाजी इकबाल ने अपने सहयोगी नसीम निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल के नाम पर मैसर्स आदेश जैन एंड नसीम द्वारा नसीम अहमद एवं नसीम के पुत्र नदीम के नाम फर्म (कम्पनी) रजिस्टर्ड कराकर तहसील बेहट के अन्तर्गत गांवों में बेनामी संपत्ति अर्जित की हुई है। भौतिक सत्यापन में यह सभी संपत्तियां हाजी इकबाल द्वारा नसीम व उसके पुत्र नदीम के नाम से रजिस्टर्ड कराई गई फर्म एवं व्यक्तिगत रूप से नसीम एवं नदीम के नाम पर तहसील अभिलेखों में दर्ज कराना पाया गया।
धोखाधड़ी तथा डरा धमका कर एक संगठित गैंग बनाकर औने-पौने दामो में क्रय की गई संपत्ति
राजस्व विभाग की टीम ने इन बेनामी सम्पत्तियों का स्थलीय निरीक्षण तथा आसपास के गणमान्य लोगों से बातचीत कर बयान दर्ज किये। इसमेंयह संपत्तियां हाजी इकबाल के सहयोगी नसीम एवं उसके पुत्र नदीम की होना बताया गया। यह भी पता चला कि उक्त जमीनें लोगो से धोखाधड़ी तथा डरा धमका कर एक संगठित गैंग बनाकर औने-पौने दामो में क्रय की गई हैं। इस बेनामी संपत्ति का की कीमत सर्किल रेट के अनुसार आठ करोड़, 57 लाख 49 हजार 750 रुपये निकली है। जबकि वर्तमान में उपरोक्त सम्पत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 21 करोड़ से अधिक है।
बोले डीएम
.सहारनपुर डीएम अखिलेश सिंहल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1988 की धारा 14 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अवैध रूप से अर्जित की गई इन संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया गया है। धारा 14 (1) गैंगस्टर अधिनियम 1986 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन जब्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।