Jharkhand Cabinet : झारखंड कैबिनेट से कैंसर व रैबिज अधिसूचित बीमारी घोषित, 32 प्रोपोजल को मिली मंजूरी
झारखंड मंत्रालय में गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक कई महत्वपूर्ण फैसले को मंजूरी मिली। बैठक में कैंसर और रैबिज को अधिसूचित बीमारी घोषित करने की मंजूरी दी गयी। अब इससे संबंधित डाटा संग्रह किया सकेगा। सरकार सिविल सर्जन के जरिए निजी व सरकारी अस्पतालों से डाटा लेगी ताकि सरकार आगे इसे लेकर नीति बना सके। कैबिनेट से कुल 32 प्रोपोजल को मंजूरी मिली है।
- झारखंड राज्य प्रशिक्षण नीति 2023 के गठन को मंजूरी
- रांची-सिमडेगा में कई ओपी का नये सिरे से सीमांकन
- खुला जेल से संबंधित नियमावली स्वीकृत
रांची। झारखंड मंत्रालय में गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक कई महत्वपूर्ण फैसले को मंजूरी मिली। बैठक में कैंसर और रैबिज को अधिसूचित बीमारी घोषित करने की मंजूरी दी गयी। अब इससे संबंधित डाटा संग्रह किया सकेगा। सरकार सिविल सर्जन के जरिए निजी व सरकारी अस्पतालों से डाटा लेगी ताकि सरकार आगे इसे लेकर नीति बना सके। कैबिनेट से कुल 32 प्रोपोजल को मंजूरी मिली है।
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हर जिले में एक पंचायत को 10 लाख रुपये दिया जायेगा
झारखंड की त्रिस्तरीय पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना व झारखंड राज्य प्रशिक्षण नीति-2023 के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न स्तरों पर पंचायतों को अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जायेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने पांच करोड़ रुपये का बजट रखा है। यह पुरस्कार पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और फिर जिला स्तर पर दिया जायेगा। तीनों स्तर पर पुरस्कार की राशि अलग-अलग है।उत्कृष्ट पंचायत पुरस्कार योजना के तहत हर जिले में एक पंचायत को 10 लाख रुपये दिया जायेगा। इस योजना के तहत 24 ग्राम पंचायतों को 10 लाख रुपये प्रति गांव दिया जायेगा। इसके अलावा पांच प्रखंड पंचायतों को 15-15 लाख रुपये दिए जायेंगे। इतना ही नहीं, दो जिलास्तर के पंचायतों को 20-20 लाख रुपये दिये जायेंगे। इस योजना के लागू होने से ग्राम सभाओं के बीच प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी।
कैबिनेट की बैठक में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के नये थाना एवं ओपी का सृजन एवं ओपी को थाना के रूप में उत्क्रमित करने के प्रोपोजल को स्वीकृति दी गयी। थाना एवं ओपी के कार्यक्षेत्र का पुनर्निधारण करने की भी स्वीकृति दी गयी। लोहरदगा जिले में 23 जनवरी 2020 को विश्व हिन्दू परिषद् के बैनर तले नागरिक संशोधन कानून ( CAA) के समर्थन में निकाले गये जुलूस के दौरान पथराव, आगजनी एवं उत्पन्न साम्प्रदायिक तनाव से प्रभावित कुल 91 व्यक्तियों की चल/अचल सम्पत्ति के नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए 51 लाख तिरपन हजार छह सौ रुपये मुआवजा भुगतान की स्वीकृति दी गयी।
खुला जेल सह पुनर्वास कैंप नियमावली (संशोधित) के गठन की स्वीकृति
झारखंड खुला जेल सह पुनर्वास कैंप नियमावली (संशोधित)-2023 के गठन की स्वीकृति दी गयी है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् अन्तर्गत प्रशासी पदवर्गसमिति की अनुशंसा के आलोक में मुख्य अभियंता के पद सृजन की स्वीकृति दी गयी। नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवंआवास विभाग, झारखंड द्वारा रांची नगर निगम में पदस्थापित सहायक अभियंता (असैनिक संविदा) का बकाया वेतन भुगतान तथा नगर निकायों में कार्यरत नगर प्रबंधकों के वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से स्थापना व्यय मद अन्तर्गत कुल एक करोड़ 40 लाख 40 हजार रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी गयी।
48 करोड़ रुपये की दी स्वीकृति
चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में सिदो-कान्हू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड के लिए हिस्सा पूंजी एवं कंसल्टेंसी सर्विसेज योजना अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में गठित सहकारी संस्थायें- सिदो-कान्हू कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लि को हिस्सा पूंजी के रूप में दो करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के लिए 48 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अन्तर्गत भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के झारखंड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन मोहर्रिर सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवंअन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2023 के गठन की स्वीकृति दी गई है। डॉ गुंजन उपाध्याय, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोटका, जमशेदपुर को सेवा से बर्खास्त करनेकी स्वीकृति दी गयी।
झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022 के तहत झारखंड राज्य के वैसे जिले, जहां प्लेसमेंट एजेंसी की चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी है, उन जिलों में आगामी तीन माह ( सितम्बर से नवंबर, 2023) अथवा प्लेसमेंट एजेंसी के कार्य प्रारंभ करने तक (जो भी पहलेहो) के लिए आपात व्यवस्था के अंतर्गत राजस्वहित में JSBCL को दैनिक पारिश्रमिक के रूप में विक्रेताओं की सेवा प्राप्त कर खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के लिए प्राधिकरण को विस्तारित करने संबंधी प्रस्ताव पर घटनोत्तर अनुमोदन की स्वीकृति दी गयी। हाईकोर्ट से प्राप्त न्यायादेश के आलोक में झारखंड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने का निर्णय लिया गया है।
बरबेंदिया पुल के निर्माण के लिए 263 करोड़ मंजूर
झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से जामताड़ा-निरसा पथ के बरबेदिया (निरसा) में बराकर नदी पर उच्च स्तरीय पुल (चार लेन पीएससी पुल) निर्माण (पहुंच पथ निर्माण, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं आरएंडआर सहित) हेतु कुल 263,87,76,800 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस पुल के बन जाने से क्षेत्र में आवागमन की सुविधा व्यापक स्तर पर बढ़ जाएगी। इसके लिए विधानसभा में जामताड़ा एमएलए डॉ. इरफान अंसारी समेत अन्य विधायकों ने मांग उठाई थी।
नगरपालिका कर्मियों के लिए 9.94 करोड़ रुपये स्वीकृत
राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत नियमित कर्मियों के बकाया वेतन एवं अन्य भत्ता तथा नवनियुक्त सहायक नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी, लेखा पदाधिकारी, अभियंता (नगरपालिका सेवा) के वेतन भुगतान के लिए हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि से 9,94,08,000 करोड़ रुपये अग्रिम की स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट के अन्य फैसले
सिद्धो-कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड के लिए पूंजी के रूप में दो करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के लिए कुल 48 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
देवघर, गिरिडीह, रांची एवं गुमला में 50 एमटी क्षमता के शीत गृहों का निर्माण कराने के लिए 36.93 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
सरायकेला-खरसावां जिला के राजनगर अंचल के मौजा-कुजू में 3.02 एकड़ अनाबाद बिहार (झारखंड) सरकार के खाते की भूमि रूंगटा माईंस लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 सालों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती।
झारखंड राज्य बंदोबस्त कार्यालय के मोहर्रिर सेवा संवर्ग नियमावली के गठन की स्वीकृति।
नेतरहाट मानसून रीट्रीट उत्सव तथा पतरातू लेक फेस्टिवल के दौरान निवेशकों, सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स, घरेलू टूर संचालकों और पत्रकारों को नेतरहाट भ्रमण के लिए फिक्की को बनाया इंडस्ट्री पार्टनर।