दिल्ली गवर्नमेंट में ट्रांसफर-पोस्टिंग पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अध्यादेश, अकेले CM नहीं करेंगे फैसला, LG फिर हुए मजबूत
सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली के लिए नया अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया है। दिल्ली में अब ट्रांसफर-पोस्टिंग और विजलेंस के काम के लिए प्राधिकरण गठित कर दी गई है। अब दिल्ली सरकार में ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए फैसला प्राधिकरण द्वारा लिया जायेगा।
नई दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली के लिए नया अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया है। दिल्ली में अब ट्रांसफर-पोस्टिंग और विजलेंस के काम के लिए प्राधिकरण गठित कर दी गई है। अब दिल्ली सरकार में ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए फैसला प्राधिकरण द्वारा लिया जायेगा।
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प्राधिकरण में दिल्ली के सीएम, दिल्ली गवर्नमेंट के चीफ सेकरटेरी और होम सेकरेटरी शामिल हैं। प्राधिकरण ही अब दिल्ली सरकार में ट्रांसफर-पोस्टिंग पर निर्णय लेंगे। अध्यादेश में कहा गया है कि किसी भी मतभेद की स्थिति में आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग और विजलेंस के काम के अधिकार को लेकर हाल ही में फैसला सुनाया था। इस फैसले के तहत दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार सौंपे गये थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दिल्ली सरकार को अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दे दिया था। कोर्ट नेइस दौरान फैसला सुनाते हुए कहा था कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसेविषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं के संबंध मेंदिल्ली सरकार के पास विधायी और शासकीय शक्तियां हैं। लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसेविषयों पर अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इस फैसले के बाद आम आदमी सरकार ने तत्काल ट्रांसफर करना शुरू कर दिये थे, लेकिन एलजी ने ट्रांसफर की फाइल पर लंबे समय तक साइन नहीं किये थे।