Dhanbad:राजगंज थानेदार SI अलीशा कुमारी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जाति प्रमाणपत्र रद्द करने पर लगी रोक

धनबाद के राजगंज की थानेदार SI अलीशा कुमारी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके जाति प्रमाणपत्र को रद्द करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह फैसला पुलिस विभाग और स्थानीय प्रशासन के लिए अहम माना जा रहा है।

Dhanbad:राजगंज थानेदार SI अलीशा कुमारी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जाति प्रमाणपत्र रद्द करने पर लगी रोक
अलिशा कुमारी (फाइल फोटो)।

 धनबाद। झारखंड हाई कोर्ट से पुलिस सब इंस्पेक्टर सह राजगंज थाना प्रभारी अलिशा कुमारी को बड़ी राहत मिली है।  हाई कोर्ट ने जाति छानबीन समिति द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र रद्द होने के आधार पर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
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प्रदीप कुमार डे की शिकायत पर जाति छानबीन समिति ने 11 जुलाई 2025 को अलीशा कुमारी का जाति प्रमाणपत्र रद्द कर दिया था। आरोप था कि अलीशा ने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर जाति प्रमाणपत्र बनाया है।जाति प्रमाणपत्र रद्द करने के फैसले को अलीशा कुमारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
हाईकोर्ट ने थाना प्रभारी की याचिका संख्या 4253/2025 पर सुनवाई करते हुए फिलहाल किसी भी कार्रवाई को रोक लगा दिया है। मामले की अगली सुनवाई चार सितंबर को निर्धारित है। हाई कोर्ट के आदेश से अलीशा कुमारी को न्यायिक संरक्षण मिला है। विवादित कार्रवाई पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। जाति प्रमाणपत्र रद्द करने के आदेश के बाद पुलिस सब इंस्पेक्टर अलीशा कुमारी की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। अब मामला कोर्ट के पाले में चला गया है।