हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला, सात लाख किसानों के 5050 हजार तक का लोन माफ, 63 प्रोपोजल को मिली मंजूरी
झारखंड कैबिनेट ने स्टेट के सात लाख किसानों के 50-50 हजार तक का लोन माफ करने की मंजूरी दे दी है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 63 प्रोपोजल पर मुहर लगी।
रांची। झारखंड कैबिनेट ने स्टेट के सात लाख किसानों के 50-50 हजार तक का लोन माफ करने की मंजूरी दे दी है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 63 प्रोपोजल पर मुहर लगी। स्टेट गवर्नमेंट के एक वर्ष पूरा होने पर पहले से तैयार घोषणाओं और 29 दिसंबर को प्रस्तावित कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया
कृषि विभाग राज्य के लगभग सात लाख किसानों का 50,000 रुपए तक का लोन माफ करेगा। इसके लिए सरकार द्वारा विभाग को 2000 करोड़ देने की स्वीकृति मिली है। यह राहत राज्य के सभी रैयत और गैर रैयत किसानों को मिलेगी। विभाग की तरफ से यह राशि सीधा डीबीटी के माध्यम से उन किसानों के बैंक अकाउंट में जायेगी, जिन्होंने 31 मार्च 2020 तक कृषि संबंधी बैंकों से लोन लिया है।सभी किसान परिवार के एक सदस्य का लोनमाफ करने पर सहमति बनी है। इसके लिए किसान से सिर्फ एक रुपया सेवा शुल्क लिया जायेगा।
कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि अभी झारखंड में लगभग 12.98 लाख किसानों के अकाउंट हैं। इन पर लगभग 5800 करोड़ का लोन बकाया है। लेकिन इनमें से फिलहाल करीब नौ लाख अकाउंट ही एक्टिव हैं। इन नौ लाख अकाउंट में लगभग सात लाख किसानों को लोन माफी का फायदा मिल सकता है।
10 एसटी स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए जायेंगे विदेश
स्टेट गवर्नमेंट की ओर से अब दस मेधावी स्टूडेंट्स को उच्चस्तरीय पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जायेगा। पढ़ाई से लेकर हर जरूरी चीज जैसे ट्यूशन फीस, सालाना खर्च, वीजा, मेडिकल यात्रा खर्च और लोकल यात्रा के खर्च के लिए गवर्नमेंट की ओर से छात्रवृति दी जायेगी।
हेमंत कैबिनेट के अन्य फैसले
झारखंड के किसानों को फसल बीमा का भुगतान अब बीमा कंपनियों की तरफ से नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट की ही तरफ से किया जायेगा। हर साल बीमा कंपनियों को जितना भुगतान किया जाता था, उतनी राशि का बीमा कंपनियों की तरफ से नहीं बांटी जाती थी। वर्ष 2016 में सरकार की तरफ से बीमा कंपनियों को 153 करोड़ का पेमेंट किया गया लेकिन कंपनी ने किसानों के बीच सिर्फ 29 करोड़ पेमेंट किया। वर्ष 2017 में 114 करोड़ में से 36 करोड़ और 2018 में 225 करोड़ की एवज में सिर्फ 13 करोड़ का पेमेंट किया गया। इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि फसल में हुए नुकसान की भरपायी कृषि विभाग की तरफ से की जायेगी।
झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदों की संख्या 1517 से घटकर 1460 हो गयी। इनमें 39 नये पद जुड़े हैं, वहीं पुराने 96 पदों को हटा लिया गया है।
लाह फार्मिंग के लिए वन विभाग और ग्रामीण विभाग के सामूहिक प्रयास से 12 लाख परिवारों की आय सालाना 5200 बढ़ाने के लिए योजना को मंजूगी दी गयी है।
गेतलसूद डैम की मरम्मति के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति
राज्य भर के एनआईए से जुड़ी कंपलेन अब धुर्वा पुलिस स्टेशन में हो सकेगी।
सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए रांची और धनबाद के अलावा हजारीबाग, दुमका, डालटेनगंज और पश्चिमी सिंहभूम में कोर्ट खोले जायेंगे।
सरकारी नौकरी में उम्र सीमा के निर्धारण पहले की ही तरह यथावत है। सिर्फ ईडब्लयूएस के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष तक के लिए की गयी है। दिव्यांग होने की स्थिति में यह सीमा 45 वर्ष कर दी गयी है.
नगर विकास विभाग की तरफ से अब भू-अर्जन की तर्ज पर नहीं बल्कि लैंड पुलिंग की तर्ज पर क्षेत्र का विकास किया जायेगा। विकास के लिए जितने क्षेत्र की जरूरत होगी उसे पूरा होने के बाद बाकी बचे जमीन को रैयतों को वापस कर दिया जायेगा।
आयुष चिकित्सकों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाकर 60 से 65 कर दी गयी है. साथ ही उनके वेतनमान में भी बढ़ोतरी की मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत 10 करोड़ राशि की स्वीकॉति की गयी है।.
आंगनबाड़ी और लघु आंगनबाड़ियों में 6-36 महीने के बच्चे, गर्भवति महिला, धातृ महिला, 6-72 महीने के अति कुपोषित बच्चों को पूरक पोषाहार दिया जायेगा। इसके लिए सरकार की तरफ से टेक टू होम व्यवस्था की जा रही है। कल्याण विभाग की तरफ से टेंडर प्रक्रिया के तहत इस काम में माहिर कंपनियों को काम दिया जायेगा।
पिछड़ी जाति वर्ग में धुनिया (कैबर) जाति को भी शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लिए 355 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।
सीबीआइ के अंतर्गत चिट फंड के मामलों के निष्पादन के लिए रांची में विशेष न्यायिक दंडाधिकारी के नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई। इनके अधिकार में पूरा झारखंड होगा।
सिंचाई योजनाओं के तहत बांध की सुरक्षा के लिए डैम सेफ्टी पैनल का गठन।
टावर लगाने के नियम में संसोधन जिला स्तर कमिटी करेगी निष्पादन।
अशोक होटल का सम्पूर्ण शेयर खरीदने की स्वीकृति।
पीएम आवास योजना के तहत 1008 लाइट हाउस के निर्माण की स्वीकृति।
निजी सुरक्षा अभिक्रम अधिनियम का गठन।
बस टर्मिनल के पुनर्विकाश के लिए PP मोड पर स्वीकृति।
हैंडपम्प की मरामती के लिये 16 करोड़ की स्वीकृति।
सांसदों और विधायकों को कर्ज निष्पादन के लिए हजारीबाग, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, डालटनगंज में सिविल जज जूनियर डिविजन कोटी के न्यायालय के गठन को मंजूरी दी गई।