झारखंड: प्राइवेट सेक्टर में 40 हजार सैलरी वाली 75 परसेंट नौकरी लोकल को, अब इस नियम से होगी बहाली
झारखंड गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर में 75 परसेंट सीटें लोकल युवाओं के लिए रिजर्व कर दिया है। इस निर्णय के आलोक में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। प्राइवेट सेक्टर की सभी कंपनियों को एक माह के भीतर लोकल कैंडिडेट्स के नियोजन अधिनियम, 2021 के प्रविधानों के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है।
रांची। झारखंड गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर में 75 परसेंट सीटें लोकल युवाओं के लिए रिजर्व कर दिया है। इस निर्णय के आलोक में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। प्राइवेट सेक्टर की सभी कंपनियों को एक माह के भीतर लोकल कैंडिडेट्स के नियोजन अधिनियम, 2021 के प्रविधानों के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है।
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विशेषकर वैसे सभी कर्मियों का भी तीन माह के अंदर नामांकन कराना होगा, जिनका वेतन 40 हजार या इससे कम है। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने अधिनियम के इन प्रविधानों का सख्ती से लागू करने के निर्देश सभी जिला नियोजन पदाधिकारियों को दिए हैं। प्राइवेट कंपनियों को सूचित करने का सिलसिला भी शुरू किया जा रहा है। ऐसे में अब आवश्यक है कि इस प्रविधान के तहत नौकरी के अवसर सभी को मिलें। विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि कोई भी कंपनी (नियोक्ता) स्वयं निबंधन के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जिला नियोजन पदाधिकारी कार्यालय में जाकर कर सकते हैं, जिसके बाद तीन कार्य दिवसों के अंदर पोर्टल पर विवरण अपलोड किया जायेगा। नियोक्ता स्वयं आनलाइन भी यह कार्य कर सकेंगे।
यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी नई प्रोजेक्ट की शुरुआत के पूर्व सूचित करेगा कि प्रोजेक्ट के प्रारंभ के 30 दिन पूर्व प्राधिकृत अफसर को उक्त अधिनियम के अधीन आनेवाले कर्मियों की संख्या का विवरण भेजा गया है कि नहीं। युवाओं के आवश्यक कौशल को स्पष्ट रूप से इंगित करना है। जिला नियोजन अधिकारी आवश्यक कौशल युक्त मानव बल की उपलब्धता का मूल्यांकन करेगा। यदि कर्मियों के आवश्यक प्रशिक्षण व कौशल विकास की आवश्यकता होगी तो इस कार्य को अनिवार्य रूप से कराया जायेगा। यह काम सीएसआर फंड या झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी की सहायता से हो सकता है।
यदि आवश्यक मानव बल की कमी है तो प्राधिकृत अधिकारी 30 दिनों के अंदर निर्धारित प्रपत्र में न्यूनतम 75 परसेंट लोकल नियोजन के मानदंड को पूरा करने हेतु अधिनियम के अनुपालन में प्रस्तावित कार्य योजना प्रस्तुत करेगा। लोकल लोगों के नियोजन में विस्थापित हुए लोगों के आवेदन को प्राथमिकता दी जायेगी। ऐसी कंपनियों में नियुक्ति के लिए लोकल कैंडिडेट को भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा।