Jharkhand: हाईकोर्ट से BJP MLA ढुल्लू महतो को मिली बेल, धनबाद जेल से बाहर निकले
झारखंड हाईकोर्ट से बीजेपी के धनबाद के बाघमारा एमएलए ढुल्लू महतो को बड़ी राहत मिली है।जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने मर्डर के प्रयास, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के मामले में मंगलवार 28 फरवरी, 2023 को एमएलए ढुल्लू महतो को बेल दे दी है। हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद एमएलए शाम को धनबाद जेल से रिहा हो गये।
रांची। झारखंड हाईकोर्ट से बीजेपी के धनबाद के बाघमारा एमएलए ढुल्लू महतो को बड़ी राहत मिली है।जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने मर्डर के प्रयास, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के मामले में मंगलवार 28 फरवरी, 2023 को एमएलए ढुल्लू महतो को बेल दे दी है। हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद एमएलए शाम को धनबाद जेल से रिहा हो गये।
यह भी पढ़ें:Jharkhand: पाकुड़ में 10 युवकों नाबालिग संग किया गैंगरेप, पुलिस ने चार आरोपियों को किया अरेस्ट
मर्डर की सुपारी देने एवं षड्यंत्र रच कर फायरिंग कराने के मामले में मिली बेल
राम-रहीम की मर्डर की सुपारी देने एवं षड्यंत्र रच कर फायरिंग कराने के मामले में एमएलए ढुल्लू महतो को हाई कोर्ट ने बेल पर मुक्त करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट का आदेश धनबाद कोर्ट को प्राप्त होने के बाद 28 फरवरी को शाम 4:30 बजे एमएलए ढुल्लू महतो 50 दिन बाद धनबाद जेल से बाहर निकल गये।इसके पूर्व आठ फरवरी 2023 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की कोर्ट ने उनकी बेल पिटीशन खारिज कर दी थी। इस मामले में रामेश्वर तूरी की कंपलेन पर 12 अक्टूबर 2022 को केंदुआडीह पुलिस स्टेशन में एमएलए ढुल्लू महतो, दिनेश रवानी, सुनील राय और विक्की डोम के खिलाफ कांड संख्या 132/22 के तहत FIR दर्ज की गई थी।
एमएलए ढुल्लू महतो ने नौ जनवरी 2023 को धनबाद लोअर कोर्ट में सरेंडर किया था। वारंटी को कस्टडी से छुड़ाने के मामले में लोअर कोर्ट द्वारा दी गयी सजा का आलोक में झारखंड हाइकोर्ट ने 12 दिसंबर 2022 को चार सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था। यह मामला वर्ष 2013 का था। एमएलए पर पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ने और पुलिस कस्टडी से वारंटी को छुड़ाने के आरोप लगा था। इस मामले में वर्ष 2019 में ढुल्लू को 18 महीने की सजा सुनाई गई थी। इसमें उन्होंने 12 महीने की सजा पूरी कर ली थी।सरेंडर करने के बाद पुलिस दो तीन अन्य केस में एमएलए को रिमांड कर लिया था।
जानलेवा हमला में पहले ही मिल गयी थी बेल
बाघमारा एमएलए ढुल्लू महतो को षड्यंत्र कर ग्रामीणों पर गोली-बम से जानलेवा हमला व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में एमएलए ढुल्लू महतो को सोमवार को धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की कोर्ट से बले मिल गयी थी। यह मामला 24 सितंबर 2021 को लोयाबाद के तत्कालीन थाना प्रभारी चुनचुन मुर्मू की कंपलेन पर लोयाबाद थाना में एफआइआर दर्ज हुई थी। 22 सितंबर 2021 को राम अवतार कंपनी ने बिना ग्रामीणों से वार्ता किए हुए काम शुरू कर रही थी। कंपनी के साइट इंचार्ज सूरज कुमार सिंह कंपनी कार्य को शुरू करने की बात कर रहे थे, इसी दौरान लोगों ने घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में ढुल्लू महतो, बबलू कुमार यादव,गौतम गुप्ता, गोलू खटीक, बंटी कुमार विश्वकर्मा, रवि चौहान, चंदन चौहान समेत अन्य के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था।