Jharkhand: कैबिनेट ने 32 प्रोपोजल को दी मंजूरी, पुलिस इंस्पेक्टर व SI कर सकेंगे SC/ST एक्ट केस का इन्विस्टीगेशन
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार (22 नवंबर)को हुई कैबिनेट की बैठक में 32 प्रोपोजल को मंजूरी दी गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज केस की जांच के लिए डीएसपी से कमतर पुलिस इंस्पेक्टर/पुलिस सब इंस्पेक्टर लेवल के अफसरों को अधिकार दिये जाने संबंधी प्रोपोजल को मंजूरी दी गई है।
रांची। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार (22 नवंबर)को हुई कैबिनेट की बैठक में 32 प्रोपोजल को मंजूरी दी गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज केस की जांच के लिए डीएसपी से कमतर पुलिस इंस्पेक्टर/पुलिस सब इंस्पेक्टर लेवल के अफसरों को अधिकार दिये जाने संबंधी प्रोपोजल को मंजूरी दी गई है।
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कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक भागीदारी में
किफायती आवास’ के तहत मिहिजाम नगर परिषद के कानगोई में कुष्ठ रोगियों के लिए 64 आवास के निर्माण की स्वीकृति दी गई। इसके लिए आठ करोड़ 20 लाख 33 हजार रुपये की मंजूरी दी गई है। झारखंड राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को एसीपी की स्वीकृति में एक वर्ष से अधिक की देरी होने पर एसीपी के बकाया राशि की निकासी के समय समायोजन के अधीन, प्रत्येक वर्ष के लिए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने के प्रोपोजल को मंजूरी मिली है। राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण रांची के इलाज के लिए एयर एंबुलेंस से रांची से हैदराबाद ले जाने में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।
झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली 2019 में होगा संशोधन
झारखंड विधानसभा में 21 मार्च 2023 को पारित जैन विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 (हिंदी) के अंग्रेजी में अनुवाद में संशोधन के प्रोपोजल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली, 2019 (संशोधन सहित) में आवश्यक संशोधन की भी स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में डुमरी विधानसभा उप-चुनाव, 2023 के दौरान प्रतिनियुक्त सुरक्षा बलों के आवासन, गमनागमन एवं अन्य कार्यों पर खर्च के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से कुल 4,55,04,145 (चार करोड़ पचपन लाख चार हजार एक सौ पैंतालीस रुपये) रुपये मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई है।
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए PHD की अनिवार्यता खत्म, अब 99 साल के लिए लीज बंदोबस्ती
झारखंड में सरकारी भूखंडों की लीज बंदोबस्ती 30 साल के लिए होती है, जिसे बढ़ाकर अब 60 साल, 90 साल और 99 साल तक किया जा सकेगा। इससे राज्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी होगी। लीज पर जमीन लेनेवाली एजेंसियों को बार-बार आवेदन नहीं करना होगा। कैबिनेट बैठक में राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। नेट और जेट पास कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकेंगे।
एससी-एसटी एक्ट के तहत पुलिस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को अधिक अधिकार दिये गये
एससी-एसटी एक्ट के तहत पुलिस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को अधिक अधिकार दिये गये हैं। झारखंड में अभी तक प्रावधान था कि डीएसपी लेवल से जूनियर अफसर इस मामले का इन्विस्टीगेशन नहीं कर सकते हैं। एससी-एसटी एक्ट के तहत अब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को भी इन्विस्टीगेशन का अधिकार दिया जा रहा है। इसकी स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। इसके पीछे विभाग का तर्क यह है कि बड़ी संख्या में मामलों का इन्विस्टीगेशन पेंडिंग रह रहा था। प्रदेश में सीमित संख्या में डीएसपी होने और मामलों की संख्या अधिक होने के कारण यह स्थिति बनी थी।
परगनैत को मिलने वाली सम्मान राशि को बढ़ा
कैबिनेट ने परगनैत को मिलने वाली सम्मान राशि को एक हजार से बढ़ाकर तीन हजार रुपये प्रति माह कर दिया है। राज्य में फिलहाल 194 परगनैत हैं। मानकी को तीन हजार रुपये प्रति माह सम्मान राशि के तौर पर मिल रहा है तो मुंडा को दो हजार रुपये प्रतिमाह।
बोकारो सिख दंगा के 24 पीड़ितों को मिलेगा 1.20 करोड़ रुपये का मुआवजा
वित्तीय वर्ष 2023-24 मेंरिटायर्ड जस्टिस डीपी सिंह की अध्यक्षता वाले सिख विरोधी दंगा आयोग की अनुशंसा पर 1984 सिख विरोधी दंगा में बोकारो जिले के कुल 24 पीड़ितों/आश्रितों को मुआवजा भुगतान किया जायेगा। इसके लिए कैबिनेट ने 1,20,05,740 रुपये मात्र अग्रिम के रूप में भुगतान करने की स्वीकृति दी है।
किस्को पुलिस अनुमंडल के गठन को स्वीकृति
लोहरदगा जिले में दूसरा पुलिस अनुमंडल के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। आपराधिक एवं नक्सल गतिविधियों पर लगाम कसने के उद्देश्य से पांच थानों को मिलाकर यह पुलिस अनुमंडल गठित किया गया है। इन थाना क्षेत्रों में किस्को थाना, बगडू थाना, जोबांग थाना, पेशरार थाना और सेरेंगदाग थाना शामिल हैं। प्रस्तावित अनुमंडल के लिए एक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, आशु सहायक अवर निरीक्षक एक, सशस्त्र हवलदार दो, सशस्त्र आरक्षी चार और तीन आरक्षी एवं दो चालक आरक्षी का पद सृजित करने की आवश्यकता होगी। पदों के सृजन और वाहनों के क्रय के लिए प्रशासी पदवर्ग समिति का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।