झारखंड: हाईकोर्ट से एक्स मिनिस्टर योगेंद्र साव को चिरूडीह कांड में मिली बेल, जेल से बाहर आने का रास्ता साफ

झारखंड हाईकोर्ट से एक्स मिनिस्टर योगेंद्र साव को एनटीपीसी जमीन अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन में चिरुडीह में हुए गोलीकांड मामले में बड़ी राहत मिली है। स्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की बेंच ने योगेंद्र साव को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है।

झारखंड: हाईकोर्ट से एक्स मिनिस्टर योगेंद्र साव को चिरूडीह कांड में मिली बेल,  जेल से बाहर आने का रास्ता साफ

रांची। झारखंड हाईकोर्ट से एक्स मिनिस्टर योगेंद्र साव को एनटीपीसी जमीन अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन में चिरुडीह में हुए गोलीकांड मामले में बड़ी राहत मिली है। स्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की बेंच ने योगेंद्र साव को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है।

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इस मामले में योगेंद्र साव को लोअर कोर्ट से 10 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है। लोअर कोर्ट के फैसले  खिलाफ उनकी ओर से अपील दाखिल की गई थी। अपील के साथ-साथ उनकी ओर से जमानत देने की भी गुहार लगाई गई थी।हाई कोर्ट मेंसुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में योगेंद्र साव घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। हाईकोर्ट के एडवोकेट शुभाशिष रसिक सोरेन ने जानकारी देते हुए बताया कि योगेन्द्र साव लगभग चार साल वर्ष से ज्यादा समय से जेल में थे।  अब हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

योगेंद्र साव की बेटी बड़कागांव MLA अंबा प्रसाद ने कहा है कि सात सालों में पहली बार कोई खुशखबरी मिली है। हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद मेरे पिता जो सालों से जेल में संघर्ष कर रहे थे, उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। अंबा ने कहा कि जनता की लड़ाई की वजह से मेरे माता-पिता को दो साल झारखंड से बाहर रहना पड़ा। सलाखों के पीछे भी रहे. लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। मेरा परिवार आगे भी जनता के लिए जरूरत पड़ने पर संघर्ष से पीछे नहीं हटेगा?
 फ्लैश बैक

हजारीबाग जिले के बड़कागांव स्थित चिरूडीह हत्याकांड से जुड़े मामले में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने योगेंद्र साव और उनकी पत्नी क निर्मला देवी को 10 साल की सजा सुनायी थी। जबकि पुत्र अंकित कुमार को कोर्ट ने बरी कर दिया था।यह है मामलाहजारीबाग जिले के बड़कागांव स्थित चिरूडीह हत्याकांड से जुड़ा मामला कांड संख्या 228/16 है। चिरूडीह में माइनिंगको लेकर कफन सत्याग्रह से जुड़ा । आंदोलन के दौरान गिरफ्तार बड़कागांव की पूर्व विधायक निर्मला देवी को छुड़ाने के लिए भीड़ ने हमला कर उन्हें छुड़ा लिया था। इस दौरान पुलिस को अपने बचाव में गोली चलानी पड़ी थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गयी थी। इसी मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, बड़कागांव की पूर्व विधायक निर्मला देवी, पुत्र अंकित कुमार सहित सैकड़ों लोगों को आरोपी बनाया गया था।