Jharkhand: मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपित प्रेम प्रकाश को हाई कोर्ट से झटका, नहीं मिली बेल
झारखंड हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपित प्रेम प्रकाश को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने प्रेम प्रकाश की बेल पिटीशन खारिज कर दी है।
रांची। झारखंड हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपित प्रेम प्रकाश को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने प्रेम प्रकाश की बेल पिटीशन खारिज कर दी है।
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जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में मंगलवार को अवैध खनन से मिली राशि की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपित प्रेम प्रकाश की बेल पिटीषशन पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने प्रेम प्रकाश को राहत देने से इन्कार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। प्रेम प्रकाश 25 अगस्त से जेल में है। ईडी कोर्ट से बेलनहीं मिलने के बाद प्रेम प्रकाश ने 17 नवंबर को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को प्रेम प्रकाश की ओर से बताया गया कि ईडी की ओर से प्रार्थी पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। इसका कोई दस्तावेज ईडी के पास नहीं है। ऐसे में ईडी का यह कहना पूरी तरह से गलत है कि इलिगल माइनिंग में वे प्रेम प्रकाश पंकज मिश्रा के सहयोगी हैं। उन्हें इलिगल माइनिग की राशि मिलती थी। ईडी की जांच में किसी ने भी इस तरह की बात अपने बयान में नहीं कही है। इसलिए उन्हें बेल की सुविधा मिलनी चाहिए।
ईडी ने 16 ठिकानों पर की थी रेड
ईडी की ओर से कोर्ट में प्रेम प्रकाश की बेल का विरोध किया गया। ईडी ने कहा कि अवैध खनन में प्रेम प्रकाश भी मदद करते थे और उन्हें भी इसकी राशि पहुंचती थी। पंकज मिश्रा के साथ संबंध होने का साक्ष्य भी ईडी के पास है। इसलिए बेलनहीं दी जा सकती है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रेम प्रकाश की बेल पिटीशन को खारिज कर दिया।
ईडी ने इलिगल माइनिंग के मामले में प्रेम प्रकाश के 16 ठिकानों पर पहले रेड की थी। ईडी ने 25 अगस्त को प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया था। ईडी ने छापेमारी के दौरान प्रेम प्रकाश के अरगोड़ा स्थित आवास से दो एके-47 और 60 गोलियां बरामद की थी। इसके अलावा अवैध संपत्ति व कोयला कारोबार से जुड़े दस्तावेज मिले थे।