Jharkhand: CM हेमंत सोरेन को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ईडी की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बेल देने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।

Jharkhand: CM हेमंत सोरेन को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ईडी की याचिका खारिज

रांची। सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बेल देने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के सीएम के बेल देने के हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को ‘‘बेहद तर्कपूर्ण बताया है। जांच एजेंसी ईडी की ओर से हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बेल को रद्द करने की मांग की गई थी। ईडी की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट  ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा हेमंत सोरेन को दी गई बेल के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार किया।

झारखंड हाई कोर्ट ने 28 जून को हेमंत सोरेन को बेल दे दी थी। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जांच एजेंसी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एजेंसी को झटका देते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में हाई कोर्ट के फैसले को बिल्कुल सही बताया है।मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ किया कि 28 जून को हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया आदेश और टिप्पणियां किसी भी सूरत में ट्रायल जज के मुकदमे या किसी अन्य कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेंगी। ईडी की अपील को खारिज करते हुए बेंच ने कहा, “हम लागू आदेश में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। यह बिल्कुल सही आदेश है।

सुप्रीम कोर्ट से ED को फटकार
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने हाई कोर्ट की उन टिप्पणियों और निष्कर्षों पर आपत्ति जताई जिसमें कहा गया था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली।इसी के साथ उन्होंने ने उन रिकॉर्ड को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने की कोशिश की जिस पर हाई कोर्ट ने गौर नहींकिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि अब हम कुछ नहीं देखना चाहते। अगर हम कुछ देखने पर आये तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो जायेगी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। सभी बयानों पर विचार किया है और उन्हें अलग भी किया है।

ईडी ने हेमंत सोरेन को इसी साल 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इससे कुछ समय पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि हालांकि 28 जून को बेल पर बाहर आने के बाद चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और हेमंत सोरेन दोबारा सीएम बन गये।