MLA Cash Scandal: कोलकाता हाई कोर्ट का CBI जांच से इनकार, झारखंड के तीनों कांग्रेस MLA की याचिका खारिज
कलकत्ता हाई कोर्ट ने 48 लाख रुपये के साथ हावड़ा से अरेस्ट किये गये झारखंड के तीन कांग्रेस एमएलए की सीबीआइ जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। तीनों एमएलए की ओर से उनकी गाड़ी से कैश बरामद होने की घटना की जांच का जिम्मा बंगाल पुलिस के खुफिया विभाग (सीआइडी) के बजाए सीबीआइ अथवा अन्य किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने का अनुरोध किया था।
कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 48 लाख रुपये के साथ हावड़ा से अरेस्ट किये गये झारखंड के तीन कांग्रेस एमएलए की सीबीआइ जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। तीनों एमएलए की ओर से उनकी गाड़ी से कैश बरामद होने की घटना की जांच का जिम्मा बंगाल पुलिस के खुफिया विभाग (सीआइडी) के बजाए सीबीआइ अथवा अन्य किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने का अनुरोध किया था।
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जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपितों की गाड़ी हावड़ा के पांचला इलाके से जब्त की गई है।इसलिए राज्य पुलिस के मामले की जांच करने पर कोई समस्या नहीं है। मामले की जांच प्रक्रिया में त्रुटि का जो आरोप लगाया गया है, वह भी स्वीकार योग्य नहीं है। सीआइडी मामले की जांच जारी रखेगी। वादी पक्ष के अधिवक्ताओं की तरफ से दलील पेश करते हुए कहा गया था कि जांच को राजनीतिक रूप से प्रभावित किया जा रहा है। इसमें सियासी रंग दिख रहा है। एफआइआर की कापी तक नहीं दी जा रही है। इसे बंगाल पुलिस की वेबसाइट पर भी अपलोड नहीं किया गया है। सीआइडी जांच में उचित न्याय मिलना संभव नहीं है। यह मामला एक से अधिक राज्यों से जुड़ा हुआ है इसलिए सिर्फ बंगाल पुलिस कैसे इसकी जांच कर सकती है? सीबीआइ अथवा किसी स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। जस्टिस ने हालांकि इन दलीलों को नहीं माना।
49 लाख रुपये के साथ 30 जुलाई को अरेस्ट हुए थे कांग्रेस के तीन एमएलए
पश्चिम बंगाल की हावड़ा पुलिस ने पांचला-रानीहाटी मोड़ से 49 लाख रुपयों केस के झारखंड कांग्रेस के तीन एमएलए को 30 जुलाई, 2022 को पकड़ा गया था। बंगाल गवर्नमेंट ने मामले की जांच CID को सौंप दिया गया था। सीआइडी तीनों एमएलए को 10 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। तीनों एमएलए की ने CID जांच पर सवाल उठाते हुए बुधवार को अपने अधिवक्ता ने माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दिकाळ कर मामले की त्वरित सुनवाई की अपील की थी। एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने हाईकोर्ट में कहा था कि जब्त रुपयों को इनकम टैक्स या ब्लैकमनी कानून के तहत अरेस्ट नहीं बताया गया है। झारखंड के तीन कांग्रेस एमएलए राजेश कच्छप, नमन बिक्सल कोंगारी और इरफान अंसारी,गाड़ी चालक चंदन कुमार और कांग्रेस नेता कुमार प्रतीक को भी अरेस्ट किया गया था। कांग्रेस ने तीनों एमएलए को पार्टी निलंबित कर दिया गया था।