मधुबनी: झंझारपुर में जज और पुलिस के बीच मारपीट मामले पर पटना हाईकोर्ट सख्त, CID को सौंपे जांच
मधुबनी के झंझारपुर व्यवहार न्यायालय में एडीजे अविनाश कुमार के साथ मारपीट की घटना की जांच अब सीआईडी करेगी। पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को यह निर्देश देते हुए मामले में तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि पॉवर का मतलब यह नहीं है कि कुछ भी कर सकते हैं। जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस मोहित कुमार शाह की बेंच ने स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दिया कि गुरुवार तक इसकी जांच सीआईडी को सौंप दें।
पटना। मधुबनी के झंझारपुर व्यवहार न्यायालय में एडीजे अविनाश कुमार के साथ मारपीट की घटना की जांच अब सीआईडी करेगी। पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को यह निर्देश देते हुए मामले में तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि पॉवर का मतलब यह नहीं है कि कुछ भी कर सकते हैं। जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस मोहित कुमार शाह की बेंच ने स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दिया कि गुरुवार तक इसकी जांच सीआईडी को सौंप दें।
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हाईकोर्ट ने मामले की जांच एसपी रैंक के नीचे के अफसर से न कराने का भी आदेश दिया गया है। कोर्ट ने मधुबनी के SP की कार्यशैली पर भी नाराजगी जताई। अब इस मामले की जांच में मधुबनी पुलिस का हस्तक्षेप नहीं होगा। कोर्ट ने इस मामले में आगे की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने सीनीयर एडवोकेट मृग्यांक मौली को कोर्ट के सहयोग के लिए इस मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट में सामने कहा कि राज्य में अराजकता जैसा माहौल नहीं है। फिलहाल DGP को कोर्ट में आने की जरूरत है लेकिन अदालत ने जरुरी पड़ने पर बुलाने की भी बात की।
यह है मामला
झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे अविनाश कुमार पर 18 नवंबर को उनके चैंबर में घुसकर घोघरडीहा थानाध्यक्षओ गोपाल प्रसाद यादव और एसआई अभिमन्यु शर्मा ने हमला बोल दिया था। एडीजे ने अपनी शिकायत में बताया कि एसएचओ और एसआई ने पहले उनके साथ गलत भाषा का इस्तेमाल किया। उन पर हमला बोल दिया। उनके साथ मारपीट की। थानाध्यक्ष ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर एडीजे पर तान दी और जान से मारने की धमकी दी। एडीजे अविनाश कुमार ने घटना के दिन ही पटना हाईकोर्ट को पत्र भेज पूरी घटना की जानकारी दी थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और बिहार के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, गृह विभाग के प्रधान सचिव और मधुबनी के एसपी को नोटिस जारी किया था। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने आठ दिसम्बर की तारीख मुकर्रर की है। मामले में आरोपी दोनों पुलिस अफसर को घटना के दिन ही अरेस्ट कर लिया गया था।