RG Kar Rape Case: ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी मामले में संजय रॉय को उम्रकैद

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज व हॉस्पिटल में ट्रेनी महिला डाक्टर से दरिंदगी मामले में सियालदह कोर्ट ने सोमवार को दोषी सिविक वालंटियर संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश अनिर्बाण दास ने यह फैसला सुनाया।

RG Kar Rape Case: ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी मामले में संजय रॉय को उम्रकैद
संजय राय (फाइल फोटो)।
  • वर्ष 2024 की नौ अगस्त को आरजी कर हॉस्पिटलल के सेमिनार हाल से मिला था महिला डाक्टर का बॉडी
  • सीबीआइ कर रही थी मामले की जांच
  •  51 लोगों का दर्ज किया गया था बयान

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज व हॉस्पिटल में ट्रेनी महिला डाक्टर से दरिंदगी मामले में सियालदह कोर्ट ने सोमवार को दोषी सिविक वालंटियर संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश अनिर्बाण दास ने यह फैसला सुनाया। संजय को शनिवार कोभारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म), 66 (दुष्कर्म के बाद मौत) व 103 (1) (हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया था।

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सीबीआइ आरजी कर मेडिकल कालेज व हॉस्पिटल में ट्रेनी महिला डाक्टर से दरिंदगी मामले की जांच कर रही थी। वर्ष 2024 की नौ अगस्त को हॉस्पिटल के सेमिनार हाल से महिला डाक्टर का ब़डी बरामद हुआ था। घटना के अगले दिन संजय को अरेस्ट किया गया था। सीबीआई जींच के दौरान इस मामले में 51 लोगों का बयान दर्ज किया गया।
संजय को सोमवार को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया। मृतका के माता-पिता भी वहां मौजूद थे। सुनवाई के दौरान संजय ने फिर खुद को निर्दोष बताते हुए उसे फंसाये जाने का आरोप लगाया। इससे पहले न्यायाधीश ने कहा था कि सजा सुनाने से पहले संजय को एक बार फिर बोलने का मौका दिया जायेगा। जज ने फैसला सुनाने से पहले संजय से पूछा कि आपके परिवार वालों ने आपसे कोई संपर्क किया था या नहीं। इसके जवाब में संजय ने कहा कि नहीं।
सीबीआइ के वकील ने फैसले की प्रक्रिया शुरू होने के दौरान कहा कि यह विरलतम मामला है। ट्रेनी डॉक्टर समाज की सेवा का कार्य कर रही थीं। उनके साथ जघन्य अपराध किया गया था। दोषी को मृत्युदंड की सजा की मिलनी चाहिए ताकि समाज में आस्था बरकरार रहे। वहीं दूसरी ओर संजय के वकील ने कहा कि फांसी के बदले कोई वैकल्पिक सजा दी जाए।
आरजी कर कांड का घटनाक्रम

नौ अगस्त, 2024 : आरजी कर मेडिकल कालेज व हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट की चौथी मंजिल के सेमिनार हाल से ट्रेनी डॉक्टर का बॉडी बरामद, पुलिस ने दर्ज किया एफआइआर।

 10 अगस्त : कोलकाता पुलिस ने आरोपित सिविक वालंटियर संजय राय को अरेस्ट किया, जूनियर डाक्टरों ने शुरू किया विरोध-प्रदर्शन।

13 अगस्त : कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया, जांच का जिम्मा कोलकाता पुलिस से सीबीआइ को सौंपा।

14 अगस्त : मामले की जांच के लिए 25 सदस्यीय सीबीआइ टीम का गठन, फारेंसिक टीम भी बनायी गयी।

14 व 15 अगस्त की रात : आरजी कर कांड के खिलाफ 'रिक्लेम द नाइट' अभियान के दौरान भीड़ ने आरजी कर हॉस्पिटल में घुसकर तोड़फोड़ की।

18 अगस्त : सुप्रीम कोर्ट ने लिया घटना का स्वत: संज्ञान।

21 अगस्त : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय बलों को आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा संभालने का दिया निर्देश।

24 अगस्त : मुख्य आरोपित के साथ छह अन्य के लाई डिटेक्शन टेस्ट किये गये।

25 अगस्त : सीबीआइ ने आरजी कर मेडिकल कालेज व हॉस्पिटल के एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष समेत अन्य के आवास पर की रेड।

2 सितंबर : संदीप घोष को हॉस्पिटल में वित्तीय भ्रष्टाचार के आरोप में किया गया अरेस्ट।

14 सितंबर : सीबीआइ ने संदीप घोष और एफआइआर दर्ज करने में देरी और सुबूत मिटाने के आरोप में टाला थाने के प्रभारी अभिजीत मंडल को किया अरेस्ट।

3 अक्टूबर : न्याय की मांग पर भूख हड़ताल पर बैठे जूनियर डाक्टर।

7 अक्टूबर : संजय राय के खिलाफ सीबीआइ ने दाखिल की चार्जशीट।

21 अक्टूबर : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक के बाद जूनियर डाक्टरों ने खत्म की भूख हड़ताल।

4 नवंबर : सियालदह कोर्ट में संजय राय के खिलाफ सीबीआइ ने आरोप तय किए।

11 नवंबर : सियालदह कोर्ट में मामले में ट्रायल शुरू हुआ।

12 नवंबर : चार्जशीट दाखिल करने में देरी के कारण अभिजीत मंडल और संदीप घोष को बेल मिली।

29 नवंबर : सीबीआइ ने अस्पताल में वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में 125 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की।

18 जनवरी : सियालदह कोर्ट ने दरिंदगी मामले में मुख्य आरोपित रहे संजय राय को दोषी करार दिया।

20 जनवरी : आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी।