मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने दी बेल, 24 दिन बाद तिहाड़ जेल से रिहा
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मोहम्मद जुबैर को अपमानजनक ट्वीट को लेकर उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामलों में बेल दे दी। ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को बुधवार रात 24 दिन बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मोहम्मद जुबैर को अपमानजनक ट्वीट को लेकर उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामलों में बेल दे दी। ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को बुधवार रात 24 दिन बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया।
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सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआइटी को भी समाप्त करने का निर्देश दिया। जुबैर को दिल्ली पुलिस ने ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून को अरेस्टकिया था। जुबैर के खिलाफ इन्हीं आरोपों में उत्तर प्रदेश में कई एफआइआर दर्ज है। इनमें से दो हाथरस में जबकि सीतापुर, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद और चंदौली में एक-एक मामले दर्ज है।
सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को यह कहते हुए अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल बहुत ही संयम के साथ किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जुबैर को उसकी आजादी से वंचित रखने का कोई औचित्य उसे नजर नहीं आता।उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को समाप्त करने का भी आदेश दिया।