Bihar : हर्ष फायरिंग को भूल जाएं, अब आर्म्स लहराना व अनुचित प्रदर्शन करना भी होगा गैर-कानूनी
बिहार में अब विवाह से लेकर तिलक व जन्मदिन आदि समारोहों में हर्ष फायरिंग तो दूर आर्म्स लहराना या उसका अनुचित प्रदर्शन करना भी गैर-कानूनी होगा। ऐसा करनेवाले व्यक्ति पर FIR दर्ज होगा। उनके लीगल आर्म्स का लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है।
- ऐसा करने पर हो सकती है जेल
- पुलिस हेडक्वार्टर ने सभी एसपी को दिये निर्देश
पटना। बिहार में अब विवाह से लेकर तिलक व जन्मदिन आदि समारोहों में हर्ष फायरिंग तो दूर आर्म्स लहराना या उसका अनुचित प्रदर्शन करना भी गैर-कानूनी होगा। ऐसा करनेवाले व्यक्ति पर FIR दर्ज होगा। उनके लीगल आर्म्स का लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है।
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हर्ष फायरिंग.....उत्सवों, आयोजनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अतिउत्साह में अथवा दिखावे के लिए की गई फायरिंग.....है अपराध ! किसी निर्दोष की जान को हो सकता है खतरा।
— Bihar Police (@bihar_police) November 23, 2023
हर्ष फायरिंग की घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हेतु निर्गत SOP का प्रभावशील अनुपालन से हर्ष फायरिंग की घटनाओं में कमी। pic.twitter.com/yMoyB1beoO
निर्धारित घोषणा पत्र मेंथानेको देंगेआयोजन की सूचना
इलिगल तरीके से आर्म्स का इस्तेमाल करनेवालों पर आर्म्स एक्ट के तहत अलग से मामला दर्ज होगा। शादियों का मौसम शुरू होते ही बिहार पुलिस हेडक्वार्टर ने सभी जिलों के एसपी को हर्ष फायरिंग को लेकर बनायी गयी एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) संजय सिंह ने बताया कि टाउन या गांवों में होनेवाले किसी भी सार्वजनिक आयोजन से पहले आयोजकों को निर्धारित घोषणा पत्र में संबंधित पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना देना अनिवार्य है। इस प्रपत्र में आयोजन में भाग लेने निजी शस्त्र धारक सहित अन्य की अनुमानित संख्या, संबंधित आयोजनकर्ता का पूरा नाम, पता व मोबाइल नंबर आदि बताना होता है।
मैरेज हॉल व कम्यूनिटी सेंटर को भी प्रपत्र भरनेके लिए किया जायेगा प्रेरित
संजय सिंह ने बताया कि मैरेज हॉल व कम्यूनिटी सेंटर के संचालक व आयोजकों को भी यह प्रपत्र भरनेके लिए प्रेरित करेंगे। पुलिस स्टेशन लेवल पर उस क्षेत्र में संचालित सभी मैरेज हॉल, होटल, धर्मशाला, सामुदायिक भवन आदि की सूची मेंटेन की गयी है, जहां वैवाहिक, सांस्कृतिक, आर्केस्ट्रा एवंअन्य कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
पुलिस स्टेशन लेवल पर समारोह स्थलों की सूची की जायेगी मेंटेन
एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) नेबताया कि हॉल के मालिक-मैनेजर कार्यक्रम की पूर्व सूचना पुलिस स्टेशन को सूचना को देंगे। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष द्वारा कार्यक्रम से जुड़े लोगों से संपर्क कर घोषणा पत्र भराया जायेगा। गांवों में चौकीदार के माध्यम से यह घोषणा पत्र भरवा कर पुलिस स्टेशन में जमा कराया जायेगा। भाग लेनेवाले व्यक्तियों, विशिष्ट व्यक्तियों की अनुमानित संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन से मजिस्ट्रेटव पुलिस बल की तैनाती की जायेगी।
लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल करने का प्रोपोजल भेजेंगे थानाध्यक्ष
किसी कार्यक्रम में कोई घटना होने पर थानाध्यक्ष स्वयं घटनाओं का सत्यापन करते हुए एफआइआर दर्ज करेंगे। लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल करने का प्रोपोजल भेजेंगे। हर्ष फायरिंग होने की स्थिति में संबंधित वर-वधु पक्ष और आयोजनकर्ताओं की भूमिका की भी जांच की जायेगी। एसओपी में प्रशासनिक विफलता पाये जाने पर दोषी पदाधिकारी को चिह्नित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
मई-जून में हुई हर्ष फायरिंग की अधिक घटनायें
एडीजी ने बताया कि 2022 में हर्ष फायरिंग के कुल 99 मामले दर्ज किये गये थे, जिनमें आठ लोगों की मौत हुई थी, जबकि 36 घायल हुए। इस साल 18 आर्म्स जब्त करतेहु ए 127 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। वहीं, 2023 में अब तक इससे जुड़े 86 कांडों में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। 35 घायल हुए। 13 आर्म्स जब्त किये गये। उन्होंने बताया कि इस साल सिर्फ मई-जून माह में दर्ज हुए 43 कांडों में 13 लोगों की जान गयी। इसके बाद एसओपी तैयार किया गया है। नये लग्न मौसम को देखते हुए सभी एसपी को कड़ाई से एसओपी के अनुपालन का निर्देश दिया गया है।