बिहार: एलटीसी घोटाले में RJD एमएलए अनिल सहनी की सदस्यता रद्द
बिहार में मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी एमएलए अनिल सहनी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। अनिल सहनी के राज्यसभा सांसद कार्यकाल के एलटीसी घोटाले में उन्हें तीन साल की सजा हुई है। विधानसभा सचिवालय ने वर्तमान में आरजेडी एमएलए अनिल साहनी की सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना जारी करते हुए कुढ़नी सीट को रिक्त घोषित कर दिया है।
पटना। बिहार में मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी एमएलए अनिल सहनी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। अनिल सहनी के राज्यसभा सांसद कार्यकाल के एलटीसी घोटाले में उन्हें तीन साल की सजा हुई है। विधानसभा सचिवालय ने वर्तमान में आरजेडी एमएलए अनिल साहनी की सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना जारी करते हुए कुढ़नी सीट को रिक्त घोषित कर दिया है।
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सचिवालय ने चुनाव आयोग को आगे की कार्रवाई के लिए पत्र भेज दिया है। सहनी पर आरोप है कि बिना यात्रा किए फर्जी टिकट के जरिये उन्होंने एलटीसी क्लेम किया था। अनिल सहनी 2012 से 2018 तक राज्यसभा सदस्य भी रहे। अनिल सहनी पर एलटीसी घोटाले का आरोप है। बगैर यात्रा किए सहनी ने सरकारी राशि का खर्च दिखाया था। जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आये सहनी 2020 विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर के कुढ़नी से एमएलए निर्वाचित हुए थे।
इसलिए गंवानी पड़ी विधानसभा की सदस्यता
विधानसभा सचिवालय से सदस्यता रद्द करने संबंधी पत्र जारी होने के बाद से अब मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय हो गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा आरजेडी विधायक सहनी को एलटीसी घोटाले में दोषी करार देने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी है। अनिल सहनी राज्यसभा सांसद रहते हुए हवाई यात्राओं के फर्जी बिल से भुगतान लेने के दोषी पाए गए थे। विधानसभा के उपसचिव पवन सिन्हा ने अनिल सहनी की सदस्यता समाप्ति का आदेश जारी किया है। आरजेडी विधायक अनिल सहनी को तीन साल तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विधानसभा सचिवालय के द्वारा जारी आदेश में राजद विधायक की सदस्यता रद्द करते हुए विधानसभा ने चुनाव आयोग को पत्र भेजा है।
पिता महेंद्र सहनी के निधन के बाद अनिल सहनी जदयू से राज्यसभा सांसद बने थे। तत्कालीन सांसद के खिलाफ सीबीआई ने एलटीसी घोटाले का मामला दर्ज किया था। अदालत ने अनिल साहनी को हवाई टिकट यात्रा की अवैध बिक्री का आरोपी पाया था। इसके बाद जदयू राजयसभा सांसद को मामले में दोषी करार दिया गया। पिछले महीने तीन सितंबर को ही अनिल साहनी मामले में दोषी सिद्ध हो गए थे। अब विधानसभा सचिवालय ने आदेश जारी कर तीन सितंबर के प्रभाव से सदस्यता रद्द कर दी है।
एलटीसी घोटाले में अनिल सहनी की सदस्यता रद्द
अनिल सहनी वर्तमान में कुढ़नी से राजद के विधायक थे। विधानसभा सचिवालय में प्रभारी सचिव पवन पांडेय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सहनी की सदस्यता इनकी दोष सिद्धि की तिथि 3 सितंबर के प्रभाव से ही समाप्त कर दी गयी है। उनकी सदस्यता खत्म होने के बाद अब कुढ़नी विधानसभा के लिए उपचुनाव होगा। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर रिपोर्ट की मांग की है।