धनबाद: जेल से बाहर नहीं आ सके अरूप चटर्जी ,एक मामले में 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजे गये
झारखंड के निजी न्यूज चैनल के मालिक और चिट फंड कंपनी केयर विजन से जुड़े अरूप चटर्जी को हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद भी जेल सेबाहर नहीं आ सके। धनबाद पुलिस ने पुटकी पुलिस स्टेशन के एक केस मेंउन्हें रिमांड कर लियाहै। अब इस मामले में कोर्ट ने अरूप चटर्जी को 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी जेल भेज दिया है।
धनबाद। झारखंड के निजी न्यूज चैनल के मालिक और चिट फंड कंपनी केयर विजन से जुड़े अरूप चटर्जी को हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद भी जेल सेबाहर नहीं आ सके। धनबाद पुलिस ने पुटकी पुलिस स्टेशन के एक केस मेंउन्हें रिमांड कर लियाहै। अब इस मामले में कोर्ट ने अरूप चटर्जी को 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी जेल भेज दिया है।
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धनबाद के बिजनसमैन राकेश ओझा के कंपलेन पर गोविंदपुर पुलिस स्टेशन में अरुप के खिलाफ एफआइआर दर्ज है। कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने रांची से अरूप चटर्जी को अरेस्ट कर जेल भेजा था। इस मामले में धनबाद कोर्ट ने मंगलवार को अरूप की ओर से दाखिल जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। अरूप की पत्नी के पिटीशन पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मंगलवार को अरूप को बेल दिया था।हाई कोर्ट ने अरुप को जेल से रिहा करने का आदेश दिया था।
वहीं पुलिस ने पुटकी थाना कांड संख्या 91/18 में कोर्ट में रिमांड दाखिल कर दिया। सीजेएम संजय कुमार सिंह के आदेश पर जेल प्रशासन ने अरूप चटर्जी को कोर्ट में पेश कराया। कोर्ट ने अरूप चटर्जी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। अरूप चटर्जी के वकील ने जमानत अर्जी लगाया है। अब गुरुवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है।