धनबाद: DMO ने बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया जीएम और सेल्स मैनेजर के खिलाफ एफआइआर, दो पीओ व दो कांटा बाबू भी आरोपी

माइनिंग डिपार्टमेंट ने BCCL की गोविंदपुर एरिया में बिना ई- चालान कोल ट्रांसोपोर्टिंग किये जाने का खुलासा किया है। धनबाद के डीएमओ अजित कुमार ने बीसीसीएल के गोविंदपुर एरिया के जीएम गणेशचन्द्र शाहा, एरिया सेल्स मैनेजर भी बी राय, आकाशकिनारी कोलियरी के प्रोजेक्ट ऑफिसर बिंध्याचल सिंह, ब्लॉक चार के परियोजना पीओ केके सिन्हा, दोनों कोलियरी के कांटा बाबू के अलावा तीन हाइवा ड्राइवर व अज्ञात मालिक के खिलाफ धर्माबांध ओपी में एफआइआर दर्ज कराया है। 

धनबाद: DMO ने बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया जीएम और सेल्स मैनेजर के खिलाफ एफआइआर, दो पीओ व दो कांटा बाबू भी आरोपी
  • बिना ई-चालान के कोल ट्रांसपोर्टिंग
  • सरकारी नियमों का हो रहा था उल्लंघन

धनबाद। माइनिंग डिपार्टमेंट ने BCCL की गोविंदपुर एरिया में बिना ई- चालान कोल ट्रांसोपोर्टिंग किये जाने का खुलासा किया है। धनबाद के डीएमओ अजित कुमार ने बीसीसीएल के गोविंदपुर एरिया के जीएम गणेशचन्द्र शाहा, एरिया सेल्स मैनेजर भी बी राय, आकाशकिनारी कोलियरी के प्रोजेक्ट ऑफिसर बिंध्याचल सिंह, ब्लॉक चार के परियोजना पीओ केके सिन्हा, दोनों कोलियरी के कांटा बाबू के अलावा तीन हाइवा ड्राइवर व अज्ञात मालिक के खिलाफ धर्माबांध ओपी में एफआइआर दर्ज कराया है। 
माइंस एवं माइनिंग एक्ट तथा आइपीसी की सुसंगत सेक्शन में एफआइआर दर्ज की गयी है। माइनिंग डिपार्टमेंट की कार्रवाई से कोल अफसरों और डिस्पैच से जुड़े स्टाफ में हड़कंप है। डीएमओ ने ने बीसीसीएल के अन्य इकाइयों में जांच पड़ताल कर अनियमितता पाये जाने पर कार्रवाई की बात कहा है। डीएमओ के नेतृत्व में माइनिंग डिपार्टमेंट की टीम ने दो दिन पहले गोविंदपुर एरिया के एसएलजी साइडिंग में जांच की थी। साइडिंग में भारी मात्रा में कोयला पड़ा हुआ था। इस बीच आकाशकिनारी और ब्लॉक 4 से कोयला लोडिंग के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी की तीन हाइवा साइडिंग पहुंची। माइनिंग टीम ने हाइवा ड्राइवरों से ई- चालान चालान मांगा, लेकिन वे नही दिखा पाये। 
रेल व रोड से कोल ट्रांसपोर्टिंग के लिए ई-चालान जरुरी
माइनिंग अफसर ने पुलिस को की गयी कंपलेन में कहा है कि झारखंड माइनिंग एक्ट के तहत रोड व रेल मार्ग से खनिज के प्रेषण में ई चालान का उपयोग अनिवार्य है। इससे कोल माइनिंग  की वैधता और रेवन्यू पेमेंट की स्थिति स्पष्ट हो सके। इलिगल माइनिंग व डिस्पैच पर अंकुश लग सके। माइनिंग डिपार्टमेंट ओर से पूर्व में ही बीसीसीएल के सभी जीएम, प्रोजेक्ट ऑफिसर व एरिया सेल्स ऑफिसर को पत्र के जरिये रोड व रेल मार्ग से कोयला ढ़ुलाई में ई चलान की अनिवार्यता के बारे में निर्देशित किया जा चुका है।

बीसीसीएल के साथ हाई लेवल बैठक में ई चालान की अनिवार्यता के बारे में अनुरोध किया गया है। इसके वाबजूद कोलियरी मैनेजमेंट द्वारा नियम की अवहेलना कर प्रेषण किया जा रहा था। कंपलेन के अनुसार अप्रेल माह में ऑन लाइन दाखिल की गई मंढली डिटेल से ज्ञात होता है कि ब्लॉक चार द्वारा 48032 टन एवं आकाशकिनारी कोलियरी द्वारा 21425 टन बिना ई परिवहन चालान के प्रेषण किया गया है। ई परिवहन चालान नहीं दिये जाने के कारण माइंस से माइनिंग की गयी कोल रास्ता से चोरी होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।