Hit and Run Case Protest:हिट एंड रन पर नया कानून से टेंशन में गाड़ी वाले, देश भर में चक्का जाम
सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हिट एंड रन पर बनाये गये नये कानून से देशभर के मोटर-ट्रांसपोर्ट ऑनर्स आक्रोशित है। नये कानून के विरोध में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आहवान पर देशभर में वाहन मालिक व ड्राइवरों ने एक जनवरी से तीन दिवसीय हड़ताल शुरु कर दी है। यह तीन जनवरी तक चलेगा। नये भारतीय कानून के अनुसार यदि सड़क पर हिट एंड रन की कोई घटना होती है तो गाड़ी के ड्राइवर को 10 साल की सजा मिलेगी। उसे सात लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा।
- हिट एंड रन पर नया कानून से टेंशन में गाड़ी वाले, देश भर में चक्का जाम
नई दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हिट एंड रन पर बनाये गये नये कानून से देशभर के मोटर-ट्रांसपोर्ट ऑनर्स आक्रोशित है। नये कानून के विरोध में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आहवान पर देशभर में वाहन मालिक व ड्राइवरों ने एक जनवरी से तीन दिवसीय हड़ताल शुरु कर दी है। यह तीन जनवरी तक चलेगा।
नये भारतीय कानून के अनुसार यदि सड़क पर हिट एंड रन की कोई घटना होती है तो गाड़ी के ड्राइवर को 10 साल की सजा मिलेगी। उसे सात लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा।
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वहीं पीड़ित को हॉस्पिटल पहुंचाने या पुलिस प्रशासन को सूचना देनेवाले को राहत दी जायेगी। अब तक आईपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। वाहन की टक्कर के बाद ड्राइवर को भाग जाने को हिट एंड रन माना जाता है। अब तक ऐसे मामलों में दो साल की सजा का प्रावधान था। मामले में आरोपी ड्राइवर को बेल मिल जाती थी। अब नये नियम के अनुसार यदि गाड़ी से कोई टकराता है और ड्राइवर पुलिस प्रशासन को सूचना दिए बिना मौके सेभाग निकलता है तो उसे 10 साल तक की सजा होगी और फाइन भी लगेगा। इसी कानून को गलत बताते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रक, बस व टैक्सी ऑपरेटर्स ने सरकार से इस प्रावधान को वापस लेनेकी मांग की है। उनका कहना है कि इससे अनावश्यक शोषण को बढ़ावा मिलने का डर है।
हिट एंड रन कानून में सजा को सख्त किए जाने के विरोध में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आहवान पर वाहन चालकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। दिल्ली उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार उत्तराखंड समेत कई राज्यों में हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान व बिहार में लोकल ट्रांसपोर्ट यूनियंस ने निजी बसों, ट्रकों, तेल टैंकरों और टैक्सियों का संचालन बंद रखा। हालांकि विभिन्न राज्यों में बंद का आंशिक असर देखने को मिला।
हिट एंड रन कानून
हिट एंडएं रन को लेकर नये सख्त प्रावधान मेंकहा गया हैकि हादसेके बाद वाहन ड्राइवर को पुलिस या मजिस्ट्रेट को जानकारी देनी होगी। यदि वह पीड़ित को मरता छोड़कर भाग जाता हैतो 10 साल तक की कैद होगी। फाइन लगेगा। जानकार कहते हैं कि यह दोहरी मुसीबत है। यदि हादसे के बाद ड्राइवर रुकता है और पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने के बारे में विचार करता है तो भीड़ उसे पीट-पीटकर मार सकती है। ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। अब यदि वह नहीं रुकता है तो फिर 10 साल की सजा होगी। इस तरह यह कानून दोधारी तलवार हो सकता है। इसी वजह सेविरोध जारी है। इस आपराधिक कानूनों को स्वदेशी रंग देनेवाले भारतीय न्याय संहिता विधेयक को संसद से मंजूरी शीत सत्र में मिल गई थी। अब कुछ महीनों में आईपीसी के कानूनों की जगह इसके नये प्रावधान ले लेंगे। इस बीच इसके एक कानून को लेकर देश भर में विरोध शुरू हो गया है।