Illegal Mining Case: झारखंड के CM हमंत सोरेन को ED का नोटिस, तीन नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया  

झारखंड में इलिगल स्टोन माइनिंग मामले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा है। ईडी ने सीएम को पूछताछ के लिए गुरुवार तीन नवंबर को रांची स्थित ऑफिस बुलाया है।

Illegal Mining Case: झारखंड के CM हमंत सोरेन को ED का नोटिस, तीन नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया  

नई दिल्ली। झारखंड में इलिगल स्टोन माइनिंग मामले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा है। ईडी ने सीएम को पूछताछ के लिए गुरुवार तीन नवंबर को रांची स्थित ऑफिस बुलाया है।

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न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार इलिगल माइनिंग मामले में ईडी गुरुवार हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। उन्हें पूछताछ के लिए गुरुवार सुबह 11 बजे बुलाया है। ईडी अफसरों ने कहा कि एजेंसी प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत सीएम से पूछताछ और बयान दर्ज करना चाहती है। उन्हें तीन नवंबर को दिन के करीब 11.30 बजे ईडी के ऑफिस में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। सीएम को यह समन मंगलवार की देर रात विशेष दूत से भेजा गया है।
सीएम का कार्यक्रम रद्द, रांची लौटे 
सीएम हेमंत सोरेन ने साहिबगंज के पतना में होने वाले अपने कार्यक्रम को रद कर दिया है। सीएम बुधवार को साहिबगंज से रांची लौट गये हैं। गुरुवार को ईडी के सामने उपस्थित नहीं होंगे। ईडी के विरुद्ध वे कोर्ट जा सकते हैं। सीएम आवास में बुधवार की शाम यूपीए विधायक दल की बैठक बुलायी गयी है। 
ईडी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ायी गयी

सीएम को समन के साथ ही ईडी ने पुलिस हेडक्वार्टर को भी पत्र लिखकर ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध किया है। इसकी प्रतिलिपि सीआरपीएफ हेडक्वार्टर को भी भेजी गई है। वर्तमान में ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवानों को प्रतिनियुक्त किया गया है। 

इलिगल माइनिग में मनी लॉड्रिंग की जांच कर ईडी को मिले अहम दस्तावेज

जानकार सोर्सेज का कहना है कि इलिगल माइनिग में मनी लॉड्रिंग की जांच कर ईडी कोअब तक की कार्रवाई में ऐसे कई अहम दस्तावेज और अन्य साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर एजेंसी सीएम से पूछताछ करेगी। इससे पहले ईडी सीएम की मीडिया एडवाइजर अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू श्रीवास्तव से पूछताछ कर चुकी है। इलिगल माइनिंग घोटाले मामले में सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रासमेत अन्य के ठिकानों पर रेड कर चुकी है। पंकज मिश्रा मनी लॉन्डिंग के मामले में जेल में बंद है। जानकार सोर्सेज का कहना है कि आने वाले दिनों में ईडी कुछ सीनीयर आईएएस और आईपीएस को भी नोटिस भेजपूछताछ के लिए बुला सकती है। पिछले दिनों अरेस्ट हुए आरोपियों से पूछताछ के दौरान इन अफसरों के नाम सामने आये थे।

1000 करोड़ रुपये का इलिगल स्टोन माइनिंग मामला
बताया जा रहा है कि ईडी ने सीएम को यह समन 1000 करोड़ के इलिगल स्टोन माइनिंग में पूर्व में अरेस्ट उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, सस्पेंड आइएएस अफसर पूजा सिंघल, नेताओं व नौकरशाहों के करीबी प्रेम प्रकाश व अमित अग्रवाल से पूछताछ में मिले तथ्यों के आधार पर किया गया है। ईडी ने पंकज मिश्रा के ठिकाने पर पूर्व में रेड के उसके घर से एक लिफाफा मिला था, इसमें सीएम के अकाउंट से जुड़ा चेकबुक भी मिला था, जिसमें दो चेकबुक साइन कये हुए थे।
पंकज मिश्रा पर सीएम के नाम पर अफसरों को धमकाने का आरोप
पंकज मिश्रा पर ईडी की कस्टडी में इलाजरत रहते हुए सीएम के नाम पर अफसरों को धमकाने का मामला भी सामने आ चुका है। माइंस मिनिस्टर रहते हुए हेमंत सोरेन के कार्यकाल में विभाग की सचिव रहते हुए पूजा सिंघल ने पर इलिगल माइनिंग से अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। ईडी ने  छह मई को पूजा सिंघल व उनके सहयोगियों के ठिकानों रेड किया था। इसमें पूजा सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकाने से 17.49 करोड़ रुपये कैश मिले थे।चार्टर्ड एकाउंटेंट सुमन कुमार ने यह स्वीकार किया था कि बरामद अधिकांश राशि पूजा सिंघल के माध्यम से मिले थे, जिसमें इलिगल माइनिंग से मिले रुपये भी शामिल थे। इसके अलावा नेताओं व नौकरशाहों के करीबी प्रेम प्रकाश के ठिकाने से दो एके-47 राइफल व 60 कारतूस जब्त किए गए थे। इसके बाद ईडी की छानबीन में यह खुलासा हुआ था कि सीएम आवास की सुरक्षा में तैनात रांची पुलिस के दो जवानों को इलिगल तरीके से प्रेम प्रकाश को बॉडीगार्ड के रूप में उपलब्ध कराया गया था।
ईडी का दावा- इलिगल माइनिंग में शामिल थे हेमंत सोरेन 
ईडी ने दावा किया है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इलिगल माइनिंग में शामिल थे। उन्होंने पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल की मदद से इलिगल से पैसे कमाया और लॉन्ड्रिंग की। ईडी ने झामुमो के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल के बयान की जांच करते हुए प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल के बीच कई संदिग्ध लेनदेन की पुष्टि की है. ईडी ने अपनी अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) में इस तथ्य का उल्लेख किया है।