इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस को थमाया 1,823 करोड़ रुपये का नया नोटिस, अजय माकन यह टैक्स टेररिज्म
लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आईटी डिपार्टमेंट ने टैक्स रिटर्न में कथित विसंगतियों के लिए कांग्रेस को 1823.08 करोड़ रुपये का भुगतान करने का नया नोटिस जारी किया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उसे आर्थिक रूप से पंगु बनाने और उसके खिलाफ कर अधिकारियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।
- कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आईटी डिपार्टमेंट ने टैक्स रिटर्न में कथित
विसंगतियों के लिए कांग्रेस को 1823.08 करोड़ रुपये का भुगतान करने का नया नोटिस जारी किया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उसे आर्थिक रूप से पंगु बनाने और उसके खिलाफ कर अधिकारियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।
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#WATCH कांग्रेस नेता अजय माकन का कहना है, ''हम लोगों को जो नोटिस आए हैं, 1993-94 तक, सीताराम केसरी के समय से नोटिस मिले हैं... हमसे सीताराम केसरी के समय से 53 करोड़ रुपये का भुगतान करने की मांग की गई है। कुल मिलाकर IT विभाग ने कांग्रेस से 1823 करोड़ रुपये के भुगतान की मांग की… pic.twitter.com/KrEu8wvAbk
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 29, 2024
कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि लोकसभा चुनाव से पहले 'कर आतंकवाद' (टैक्स टेररिज्म) के जरिये विपक्ष पर हमला किया जा रहा है। पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया जिन मापदंडों के आधार पर कांग्रेस को जुर्मानेके नोटिस दिये गये उन्हीं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी से 4600 करोड़ रुपये से आधिक के भुगतान की मांग करनी चाहिए।
माकन ने प्रेस कांफ्रेस में कहा कि कल हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 1823.08 करोड़ रुपये का भुगतान करनेके लिए नया नोटिस मिला। पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे बैंक अकाउंट्स से जबरन 135 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं। माकन ने दावा किया कि कांग्रेस को आर्थिक रूप से पंगु किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले समान अवसर की स्थिति को खत्म करने के लिए यह सब किया जा रहा है।
इनकम टैक्स अफसरों द्वारा 210 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने और उसके बैंक खातों को ‘फ्रीज’ करने के कारण कांग्रेस पहले से ही धन की कमी का सामना कर रही है। पार्टी को मामले में हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। वह जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई मांग 2017-18 सेलेकर 2020-21 के लिए
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई मांग 2017-18 सेलेकर 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माना और ब्याज दोनों शामिल है।इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2021-22 से लेकर 2024-25 की आय का पुनर्मूल्यांकन का इंतजार कर रही है। इसकी कट-ऑफ तिथि रविवार तक पूरा हो जायेगा। कांग्रेस के वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि पार्टी कानूनी चुनौती को आगे बढ़ायेगी। उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक और अनुचित करार दिया।
राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वकील विवेक तन्खा ने आरोप लगाया कि गुरुगुवार को पार्टी को करोड़ रुपये का नया नोटिस बिना प्रमुख दस्तावेजों के भेजा गया। उन्होंने कहा कि देश के मुख्य विपक्षी दल का आर्थिक रूप से गला घोंटा जा रहा है। र वह भी लोकसभा चुनाव के दौरान।
कांग्रेस की याचिकाओं को हाईकोर्ट ने किया खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुगुवार को कांग्रेस की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें इनकम टैक्स अफसरों द्वारा उसके खिलाफ चार साल की अवधि के लिए कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू किए जाने को चुनौती दी गई थी। जस्टिस यशवन्त वर्मा और जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की बेंच ने कहा कि अन्य वर्ष के लिए पुनर्मूल्यांकन शुरू करने में हस्तक्षेप से इनकार करने के पहले के फैसले के अनुसार याचिकाएं खारिज की जाती हैं। मौजूदा मामला वर्ष 2017 से 2021 तक के मूल्यांकन से संबंधित है।
पिछले सप्ताह खारिज की गई अन्य याचिका में कांग्रेस पार्टी ने 2014-15 से 2016-17 मूल्यांकन वर्ष से संबंधित पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू किए जानेको चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 22 मार्चको उन दलीलों को खारिज करते हुए कहा था कि कर प्राधिकरण ने प्रथम दृष्टया पर्याप्त और ठोस सबूत एकत्र किए हैं, जिनकी आगेकी जांच की आवश्यकता है। याचिका में कांग्रेस नेदलील दी थी कि आयकर अधिनियम की धारा 153 सी (किसी अन्य व्यक्ति की आय का आकलन) के तहत
कार्रवाई उन पड़तालों पर आधारित थी जो अप्रैल, 2019 मेंचार व्यक्तियों पर की गई थी और यह एक निश्चित समय सीमा से परे थी।