झारखंड: CM हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द, गवर्नर ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर लिया फैसला
झारखंड के CM हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर गवर्नर ने सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा कर दी है। चुनाव आयोग इसकी अधिसूचना जारी करेगा। संभवतः शनिवार को इसके जारी होने की संभावना है।
- चुनाव लड़ने को लेकर निर्णय नहीं
रांची। झारखंड के CM हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर गवर्नर ने सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा कर दी है। चुनाव आयोग इसकी अधिसूचना जारी करेगा। संभवतः शनिवार को इसके जारी होने की संभावना है।
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डिबार नहीं हुए हैं हेमंत सोरेन
नियमानुसार केंद्रीय चुनाव आयोग गवर्नर के फैसले के आधार पर अधिसूचना जारी करेगा। इसे मुख्य चुनाव अधिकारी को भेजेगा, जबकि इसकी एक प्रति झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष को भेजी जायेगी। अधिसूचना जारी होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन एमएलए नहीं रह जायेंगे। हालांकि, हेमंत सोरेन के लिए बड़ी राहत की बात यह है कि उन्हें डिबार नहीं किया गया है।
सीएम रहते हुए स्टोन माइंस लीज लेने का आरोप
हेमंत सोरेन के CM रहते हुए स्टोन माइंस लीज लेने के मामले में चुनाव आयोग ने गुरुवार को गवर्नर से उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी।गवर्नर रमेश बैस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मामले में राय ली थी। उन्होंने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ आयोग के लीगल एक्सपर्ट व अन्य बड़े अफसरों से भी बात की, उसके बाद फैसला लिया। हालांकि सोरेन को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने के मामले में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। राजभवन ने इसकी ऑफिसिल पुष्टि नहीं की है।
बरहेट से एमएलए हैं हेमंत
सीएम हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा सीट से झामुमो के एमएलए है। सीएम हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में निर्वाचन आयोग के बाद गवर्नर ने भी अपना फैसला सुना दिया है। हेमंत की की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गयी है। गवर्नर की ओर से इसकी जानकारी निर्वाचन आयोग को दे दी गयी है। इसके बाद चुनाव आयोग इसकी नोटिफिकेशन जारी करेगा।