झारखंड: सीबीआइ ने एक्स मिनिस्टर हरिनारायण राय व उनकी वाइफ को किया अरेस्ट, आय से अधिक संपत्ति मामले में हुई एक्शन

सीबीआइ ने 1.46 करोड़ रुपये के आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड के एक्स मिनिस्टर हरिनारायण राय व उनकी वाइफ सुशीला देवी अरेस्ट कर लिया है। सीबीआइ की टीम ने बुधवार को दोनों को दुमका जिले के टोंगरा पुलिस स्टेशन एरिया के तरनी गांव से पकड़ा है।

झारखंड: सीबीआइ ने एक्स मिनिस्टर हरिनारायण राय व उनकी वाइफ को किया अरेस्ट, आय से अधिक संपत्ति मामले में हुई एक्शन
  • सीबीआइ कोर्ट ने 1.46 करोड़ रुपये के आय से अधिक संपत्ति  मामले में सुनाई है पांच साल की सजा
  • CBI स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर अपील भी चार नवंबर को हो चुकी है खारिज 

रांची। सीबीआइ ने 1.46 करोड़ रुपये के आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड के एक्स मिनिस्टर हरिनारायण राय व उनकी वाइफ सुशीला देवी अरेस्ट कर लिया है। सीबीआइ की टीम ने बुधवार को दोनों को दुमका जिले के टोंगरा पुलिस स्टेशन एरिया के तरनी गांव से पकड़ा है। तरनी हरिनारायण राय का ससुराल है। हाई कोर्ट से पिछले चार नवंबर को हरिनायाण की अपील खारिज करते हुए सीबीआइ स्पेशल कोर्ट से मिली सजा को बरकरार रखा था।

कोर्ट हरिनारायण राय के अलावा उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय कुमार राय की ओर से दाखिल अपील को भी खारिज कर दिया था। अपील खारिज होने के बाद सरेंडर नहीं करने पर हरिनारायण राय व उनकी पत्नी को अरेस्ट किया गया है। सीबीआइ की टीम दंपत्ति को गुरुवार को कोर्ट में पेशी के बाद फिर जेल भेज देगी। सीबीआइ की स्पेशल कोर्ट ने वर्ष 2016 की दिसंबर में 1.46 करोड़ के आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक्स मिनिस्टर हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला देवी व भाई संजय कुमार को पांच-पांच साल की सजा सुनाई थी।

सीबीआइ कोर्ट के फैसले के खिलाफ तीनों ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। अपील के आधार पर ही एक्स मिनिस्टर सहित तीनों को बेल मिल गई थी। अपील खारिज होने के बाद एक्स मिनिस्टर को सरेंडर करने का आदेश हुआ था। सरेंडर नहीं करने पर ही सीबीआइ ने उन्हें अरेस्ट किया। उल्लेखनीय है कि हरिनारायण राय 2005 से 2009 तक एमएलए व मिनिस्टर रहते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। पहले इस मामले की जांच झारखंड की निगरानी ब्यूरो कर रही थी। वर्ष 2010 में सीबीआइ ने इस केस को टेकओवर किया था।

मनी लाउंड्रिंग मामले में हो चुकी है सात साल की सजा

एक्स हरिनारायण राय के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच की सीबीआइ ने की थी। ईडी ने मनी लाउंड्रिंग एक्ट में पूरे मामले का अनुसंधान किया। ईडी की स्पेशल कोर्ट से 4.33 करोड़ रुपये के मनी लाउंड्रिंग मामले में हरिनारायण राय को सात साल की सजा हो चुकी है। इस सजा के खिलाफ भी एक्स मिनिस्टर ने हाई कोर्ट में अपील की है, जो फिलहाल पेंडिंग है। इस मामले में भी हरिनारायण राय हाई कोर्ट बेल पर है। वर्ष 2010 में सीबीआई ने अपने हाथ में लिया था केस
सीबीआई ने वर्ष 2010 में हरिनारायण राय का केस एसीबी से अपने हाथ में लिया था। सीबीआइ ने वर्ष 2012 में एक्स मिनिस्टर पर आय से 94 परसेंट अधिक 1,46,25,354 रुपये अर्जित करने का चार्जशीट दायर किया था। इसमें श्री राय के नाम पर रांची और देवघर जिले में आलीशान बंगला, डेयरी फार्म, पैतृक गांव में तालाब पाया था। वहीं पत्नी और भाई के नाम नाम 42 लाख रुपये से अधिक संपत्ति का मामला सही पाया गया। हरिनारायण ने वर्ष 2005 से 2009 तक एमएलए और मिनिस्टर रहते हुए उक्त संपत्ति अर्जित की थी।