Jharkhand: नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार बोली—‘सारी तैयारी पूरी, 30 मार्च को अगली सुनवाई
रांची नगर निकाय चुनाव अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। सरकार ने तैयारियां पूरी बताईं, आयोग ने 8 सप्ताह की मांग की। अगली सुनवाई 30 मार्च 2025।
- आयोग ने मांगा आठ हफ्ते का वक्त
रांची। झारखंड में स्थानीय शहरी निकाय चुनाव को लेकर जारी विवाद एक बार फिर झारखंड उच्च न्यायालय की दहलीज पर पहुँचा। रांची नगर निगम की निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दायर अवमानना याचिका पर जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में अहम सुनवाई हुई।
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प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने तर्क रखते हुए कहा कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव कराने में देरी की है, जिसके चलते अवमानना बनती है।
सरकार का दावा—सारी तैयारियां पूरी
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गाडोड़िया अदालत में उपस्थित हुए। सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि— निकाय चुनाव से संबंधित सभी प्रक्रिया और निर्णय पूरे किए जा चुके हैं। इन निर्णयों की प्रतियां औपचारिक रूप से राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई हैं, जिन्हें आयोग ने स्वीकार कर लिया है।
निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को बताया—तैयारी में 8 सप्ताह, प्रक्रिया में 45 दिन लगेंगे
राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को शपथपत्र और सीलबंद रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि— चुनाव की तैयारी में लगभग 8 सप्ताह का समय आवश्यक होगा। जबकि चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने में 45 दिन का अतिरिक्त समय लगेगा। कोर्ट को दी गई सीलबंद रिपोर्ट में आयोग ने चुनाव संचालन के समस्त तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की जानकारी प्रस्तुत की।
अगली सुनवाई 30 मार्च को निर्धारित
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 मार्च 2025 की तारीख तय की है। झारखंड में शहरी निकाय चुनाव लंबे समय से लंबित हैं और इसकी देरी को लेकर विपक्ष एवं स्थानीय प्रतिनिधि लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस बीच उच्च न्यायालय की यह कार्यवाही चुनाव की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।






