झारखंड :सस्पेंड IAS अफसर पूजा सिंघल की संपत्ति कुर्क करेगा Ed
झारखंड मनरेगा घोटाला की आरोपी सस्पेंड आईएएस पूजा सिंघल की संपत्ति ईडी कुर्क कर सकता है। जानकार सोर्सेज से मिली जानकारी के अनुसार अगले सप्ताह पल्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल और आईएएस पूजा सिंघल की अन्य संपत्ति को ईडी कुर्क कर सकता है।
रांची। झारखंड मनरेगा घोटाला की आरोपी सस्पेंड आईएएस पूजा सिंघल की संपत्ति ईडी कुर्क कर सकता है। जानकार सोर्सेज से मिली जानकारी के अनुसार अगले सप्ताह पल्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल और आईएएस पूजा सिंघल की अन्य संपत्ति को ईडी कुर्क कर सकता है।
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ईडी उन संपत्तियों को कुर्क करेगा जो मनरेगा घोटाले कर अवैध रूप जुटाई गई है। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का पल्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ऐसी ही एक प्रमुख संपत्ति है। 18.06 करोड़ रुपये का मनरेगा घोटाला उस अवधि से हुआ है जब पूजा सिंघल खूंटी डीसी थीं। वह विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए राशि स्वीकृत करने वाली प्रमुख अधिकारी थीं।
अन्य आरोपियों की संपत्ति भी कुर्क होगी
ईडी ने पांच पूजा सिंघल व उने जुड़े लोगों के झारखंड, बिहार व पश्चिम बंगाल के के कई ठिकानों पर रेड की थी। इस दौरान ईडी ने पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के ठिकाने से 19 लाख कैश बरामद किया गया था। ईडी ने पूजा सिंघल से पूछताछ की पूछताछ की इसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। ईडी ने पूजा के हसबैंड अभिषेक कुमार झा, चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह के अलावा खूंटी जिले के इंजीनियरों और अफसरों राम बिनोद प्रसाद सिन्हा, जय किशोर चौधरी, शशि प्रकाश और राजेंद्र कुमार जैन के खिलाफ कंपलेन दर्ज की थी। इस मामले में ईडी के द्वारा अन्य आरोपियों की भी संपत्ति कुर्क की जायेग।
पल्स हॉस्पिटल का नाम प्रवर्तन भवन कर दें, वहां अस्पताल का ही हो संचालन: सरयू
पूर्वी जमशेदपुर से निर्दलीय एमएलए सरयू राय ने ट्वीट कर ईडी को एक सलाह दी है। सरयू ने लिखा हैकि पूजा सिंघल की संपत्ति कब्जे में लेने के बाद ईडी चाहे तो पल्स हॉस्पिटल का नाम बदलकर प्रवर्तन भवन कर दे। लेकिन, ये व्यवस्था करे कि जो भवन गलत तरीका अपनाकर हॉस्पिटल के लिए बना था उस भवन में सही तरीके से हॉस्पिटल का ही संचालन हो। नाम चाहेपल्स हो या प्रवर्तन।
चार से पांच बार फर्जी बिल बनाया
सीए सुमन सिंह ने ईडी पूछताछ में स्वीकार किया है कि कई बार उसने पल्स हॉस्पिटल के कैश काउंटर पर चार से पांच बार फर्जी बिल बनाकर रसीद बढ़ा-चढ़ाकर देने के लिए 10 लाख रुपये की कैश राशि दी थी।पूजा सिंघल ने गलत कमायी को पल्स अस्पताल में समायोजित करने और अस्पताल से अर्जित लाभ को बेदाग दिखाने के लिए किया गया था। पूजा सिंघल और अभिषेक झा की शादी जून 2011 में हुई थी। ईडी ने कहा कि शादी से पहले पूजा सिंघल अपने ही बैंक खाते में फर्जी पैसे जमा करती थी। शादी के बाद, कैश जमा अभिषेक झा के खातों में किया गया था। बाद में मैसर्स पल्स संजीवनी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड को शामिल करने के बाद कैश को पल्स डायग्नोस्टिक के साथ-साथ पल्स संजीवनी के निर्माण, खरीद और खातों में समायोजित किया गया था। ईडी ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 से मेसर्स पल्स संजीवनी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में कुल क्रेडिट संबंधित वित्तीय वर्ष में कंपनी के कुल कारोबार से अधिक था।
पूजा सिंघल रिम्स से वापस रांची के होटवार जेल गयी
मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपी सस्पेंड IAS अधिकारी पूजा सिंघल दो महीना बाद फिर रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल गयी। रविवार की शाम पुलिस सुरक्षा के बीच उसे रिम्स से होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल ले जाया गया।विगत 27 सितंबर, 2022 को सीने में दर्द की शिकायत के बाद रिम्स के पेइंग वार्ड में एडमिट थी।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल है अरेस्ट
मई माह, 2022 के प्रथम सप्ताह में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में IAS अफसर पूजा सिंघल, उनके हसबैंड अभिषेक झा, भाई, हसबैंड के सीए सुमन कुमार समेत अन्य लोगों के पांच स्टेट के कुल 23 ठिकानों पर रेड की थी। इस रेड में सीए सुमन कुमार के आवास से 19.31 करोड़ रुपये कैस जब्त किये गये थे। PMLA कानून के तहत विगत सात मई, 2022 को सीए सुमन कुमार और फिर 11 मई, 2022 को पूजा सिंघल को ईडी ने अरेस्ट किया था। PMLA स्पेशल कोर्ट में मामला चल रहा है. बता दें कि ईडी ने खूंटी में मनरेगा योजना के तहत 18 करोड़ छह लाख के गड़बड़ी का मामला पाया था। इसी के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। इधर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद पूजा सिंघल पर गलत सर्टिफिकेट देकर झारखंड हाईकोर्ट से बेल लेने का भी आरोप लगा है।