झारखंड: बाघमारा एमएलए ढुल्लू महतो के निर्वाचन मामले में हाई कोर्ट ने दिया सार्वजनिक नोटिस का आदेश
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की कोर्ट में बाघमारा एमएलए ढुल्लू महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव में बाघमारा से दावेदारी जताने वाले सभी कैंडिडेट्स को कोर्ट में पक्ष रखने के लिए अखबारों में सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करने का आदेश दिया है।
- अखबारों में सार्वजनिक नोटिस जारी किए जाने का आदेश
- कोर्ट ने बाघमारा से दावेदारी जताने वाले कैंडिडेट्स को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया
रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की कोर्ट में बाघमारा एमएलए ढुल्लू महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एमएले ढुल्लू महतो और निर्वाची पदाधिकारी अपने-अपने अधिवक्ता के जरिए पक्ष रखा। लेकिन चुनाव में बाघमारा से दावेदारी जताने वाले सभी कैंडिडेट्स को कोर्ट में पक्ष रखने के लिए अदालत ने अखबारों में सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करने का आदेश दिया।
प्रार्थी जलेश्वर महतो की ओर से ढुल्लू महतो के निर्वाचन को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि काउंटिंग में गड़बड़ी की गई है। इसलिए दोबारा काउंटिंग करा कर उन्हें विजयी घोषित किया जाए। प्रार्थी के अधिवक्ता अरविंद कुमार लाल की ओर अदालत को बताया गया कि चुनाव से संबंधित दस्तावेज कोर्ट में दाखिल नहीं किया गया है।
निर्वाची पदाधिकारी स्ट्रांग रूम से इवीएम को हटा रहे हैं। जब तक इस मामले में सुनवाई चल रही है, तब तक इवीएम को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने निर्वाची पदाधिकारी से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।