नई दिल्ली: 31 दिसंबर तक बढ़ी ITR फाइलिंग की डेडलाइन, टैक्सपेयर्स को राहत
CBDT ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। इससे अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने वाले टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है।फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है।
नई दिल्ली। CBDT ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। इससे अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने वाले टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है।फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है।
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मिनिस्ट्री ने बताया है कि आकलन वर्ष 2021-2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट पहले 31 जुलाई थी। इसे पहले बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया। अब एकबार फिर इस डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है।अब टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
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67,400 करोड़ रुपये का रिफंड
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चालू वित्त वर्ष के पहले पांच माह में 67 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का टैक्स रिफंड जारी किया है। पिछले दिनों आईटी डिपार्टमेंट ने बताया था कि एक अप्रैल, 2021 से 30 अगस्त, 2021 के दौरान 23.99 लाख टैक्सपेयर्स को 67,401 करोड़ रुपये का कर रिफंड जारी किया है।