नई दिल्ली: लाइसेंसधारक के लिए तीसरा हथियार रखना आज से हो जायेगा अवैध, पकड़े जाने पर कार्रवाई

ब किसी भी आर्म्स लाइसेंसधारक के लिए आज सोमवार से तीसरा आर्म्स रखना इलिगल हो जायेगा। अब दो से अधिक लाइसेंसी आर्म्स कोई नहीं रख सकेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले साल 13 दिसंबर को इस संबंध में नोटिफेकेशन जारी करते हुए लाइसेंस धारकों को एक वर्ष का समय दिया था।

  नई दिल्ली: लाइसेंसधारक के लिए तीसरा हथियार रखना आज से हो जायेगा अवैध, पकड़े जाने पर कार्रवाई
  • अब दो से अधिक लाइसेंसी आर्म्स नहीं रख सकेंगे

नई दिल्ली। अब किसी भी आर्म्स लाइसेंसधारक के लिए आज सोमवार से तीसरा आर्म्स रखना इलिगल हो जायेगा। अब दो से अधिक लाइसेंसी आर्म्स कोई नहीं रख सकेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले साल 13 दिसंबर को इस संबंध में नोटिफेकेशन जारी करते हुए लाइसेंस धारकों को एक वर्ष का समय दिया था। नोटिफिकेशन में कहा गया था कि दो से अधिक आर्म्स रखने वालों को या तो निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में जमा कराना होगा या आर्म्स डीलर के यहां बेचना होगा। 

अब तक देशभर में नहीं किया जा सका मिलान 

बताया जाता है कि कई ऐसे लोग भी हैं, जिन्होंने अलग-अलग स्टेट से लाइसेंस निर्गत कराकर आर्म्स रखे हैं। आर्म्स लाइसेंस धारकों को यूआइएन की अनिवार्यता के बाद नंबर जारी तो कर दिए गये हैं। लेकिन पूरे देश में अब तक इसका मिलान नहीं किया जा सका है। इस कारण से दो से अधिक आर्म्स रखने वालों की सही लिस्ट बनाना आसान नहीं लग रहा है।