IRCTC घोटाले में तेजस्वी यादव को चेतावनी के साथ राहत, दिल्ली की CBI कोर्ट ने कहा सोच-समझकर बोला करें
बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वीव यादव को आइआरसीटीसी घोटाले में दिल्लीर की राउज एवेन्यूि कोर्ट में पेशी हुई। इस मामले की पिछली तारीख पर ही कोर्ट ने तेजस्वीन यादव को कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना था। उनकी ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने और वक्त मांगे जाने पर कोर्ट ने हाजिर होने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने सीबीआइ की अर्जी नामंजूर करते हुए तेजस्वीा की जमानत बरकरार रखी है।
पटना। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वीव यादव को आइआरसीटीसी घोटाले में दिल्लीर की राउज एवेन्यूि कोर्ट में पेशी हुई। इस मामले की पिछली तारीख पर ही कोर्ट ने तेजस्वीन यादव को कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना था। उनकी ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने और वक्त मांगे जाने पर कोर्ट ने हाजिर होने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने सीबीआइ की अर्जी नामंजूर करते हुए तेजस्वीा की जमानत बरकरार रखी है।
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यह मामला साल 2004 से 2009 के समय से जुड़ा हुआ है, जब तेजस्वी के पिता लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि जिन कंपनियों को होटल लीज पर मिला, उसकी एवज में पटना में जमीन लिखवाई गई थी।डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दिल्ली की कोर्ट ने नसीहत दी है कि वे सोच समझकर बोलें। कोर्ट ने तेजस्वी की बेल कैंसिल करने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह बात कही। कोर्ट ने फिलहाल जमानत रद्द करने का आदेश नहीं दिया है। ऐसे में तेजस्वी के लिए ये राहत की बात है। हालांकि, कोर्ट ने उनसे कहा कि वे संवैधानिक पद पर हैं इसलिए सही शब्दों का चयन करें।
तेजस्वी आईआरसीटीसी घोटाले में मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पेशी के दौरान उन्होंने सीबीआई की याचिका का विरोध करते हुए नामंजूर करने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि बेल रद्द करने का कोई आधार नहीं है। इसलिए सीबीआई की अर्जी मंजूर नहीं की जा रही है। कोर्ट विस्तार से इस पर फैसला जारी करेगी।तेजस्वी ने कोर्ट में कहा तेजस्वी ने कहा कि वे विपक्ष में हैं। सरकार के गलत कामों पर सवाल उठाना उनकी ड्यूटी है। मौजूदा सरकार सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है। सभी विपक्षी दलों को ये ही लगता है। तेजस्वी यादव ने अपने जवाब में कहा कि सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा धमकाने के आरोप लगाये हैं। मगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और मसले को लेकर थी। उसमें आईआरसीटीसी घोटाले का जिक्र नहीं था।
वहीं सीबीआई ने अपनी याचिका में उनकी जमानत को रद्द करने की मांग की। सीबीआई ने पूर्व में आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम उन्हें धमका रहे हैं, वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को अदालत में अपना जवाब दाखिल किया। उनके वकील ने कहा कि तेजस्वी ने सीबीआई को किसी तरह की धमकी नहीं दी है। इसलिए जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया जाए। दूसरी ओर, सीबीआई ने मांग की कि तेजस्वी यादव पद पर रहते हुए जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उनकी बेल कैंसिल की जाए।
यह है आईआरसीटीसी घोटाला
आईआरसीटीसी घोटाला 2004 से 2009 के समय से जुड़ा हुआ है। जब तेजस्वी के पिता लालू यादव रेल मंत्री थे। उस समय रांची और पुरी में आईआरसीटीसी के होटलों को लीज पर दिया गया था। आरोप है कि जिन कंपनियों को ये होटल लीज पर दिए गए उसकी एवज में लालू परिवार को 3 एकड़ की जमीन पटना में मिली। बाद में वो जमीन राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के मालिकाना हक वाली कंपनी को बहुत सस्ते दाम पर बेच दिया गया।