देश में सरकारी लाभ या सब्सिडी पाने के लिए आधार नंबर जरूरी, UIDAI ने जारी किया सर्कुलर
देश (इंडिया) में सरकारी लाभ या सब्सिडी पाने के लिए आधार नंबर जरूरी है। UIDAI द्वारा हाल ही में जारी एक सर्कुलर के अनुसार, यदि आपके पास आधार संख्या या नामांकन पर्ची नहीं है, तो आप सरकार का लाभ और सब्सिडी उठाने के हकदार नहीं हो सकते हैं। UIDAI ने 11 अगस्त सभी सेंट्रल मिनिस्टरी और स्टेट गवनर्मेंट को एक सर्कुलर जारी किया था।
नई दिल्ली। देश (इंडिया) में सरकारी लाभ या सब्सिडी पाने के लिए आधार नंबर जरूरी है। UIDAI द्वारा हाल ही में जारी एक सर्कुलर के अनुसार, यदि आपके पास आधार संख्या या नामांकन पर्ची नहीं है, तो आप सरकार का लाभ और सब्सिडी उठाने के हकदार नहीं हो सकते हैं। UIDAI ने 11 अगस्त सभी सेंट्रल मिनिस्टरी और स्टेट गवनर्मेंट को एक सर्कुलर जारी किया था।
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सरकारी योजनाओं के तहत लाभ/ सब्सिडी/सेवाओं के वितरण के लिए लाभार्थियों को आधार जरूरी
UIDAI का उक्त सर्कुलर उन लोगों के लिए आधार नियमों को कड़ा करने के लिए जारी किया गया है, जिनके पास आधार संख्या नहीं है और जो सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी और लाभों का लाभ उठा रहे हैं। सर्कुलर में कहा गया है कि यदि आप सरकार द्वारा प्रमाण पत्र चाहते हैं जो सरकारी योजनाओं के तहत लाभ/ सब्सिडी/सेवाओं के वितरण के लिए लाभार्थियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए आधार संख्या होनी चाहिए। जारी सर्कुलर के अनुसार, आधार अधिनियम की धारा 7 में एक मौजूदा प्रावधान है, जिसे आधार नंबर नहीं दिया गया है, ताकि पहचान के व्यवहार्य साधन के अलावा वैकल्पिक और वैकल्पिक माध्यमों से लाभ, सब्सिडी और सेवाओं का लाभ उठाया जा सके।
देश में 99 परसेंट से ज्यादा वयस्कों को अब आधार नंबर जारी
सकुर्लर कहा गया है कि देश में 99 परसेंट से ज्यादा वयस्कों को अब आधार नंबर जारी किया जा चुका है। इस प्रकार उपरोक्त पृष्ठभूमि में और अधिनियम की धारा 7 के प्रावधान पर विचार करते हुए कि यदि किसी व्यक्ति को कोई आधार संख्या निर्दिष्ट नहीं की गई है, तो वह नामांकन के लिए एक आवेदन करेगा। जब तक आधार संख्या ऐसे व्यक्ति को नहीं दी जाती है। वह व्यक्ति, आधार नामांकन पहचान (ईआईडी) संख्या/पर्ची के साथ पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों के माध्यम से लाभ, सब्सिडी और सेवाओं का लाभ उठा सकता है।
अब सेंट्रल गवर्नमेंट व स्टेट गवर्नमेंट की सेवाओं, लाभों और सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आधार नामांकन पहचान (ईआईडी) संख्या/पर्ची की आवश्यकता होगी, यदि किसी के पास अभी तक आधार संख्या नहीं है। सर्कुलर में कहा गया है कि आधार पहचान वाले 99 प्रतिशत वयस्कों के व्यापक कवरेज के कारण कई सेवाओं और लाभों को सीधे निवासियों को हस्तांतरित किया जा रहा है। आधार ने कल्याणकारी सेवाएं प्राप्त करने में निवासी/नागरिक अनुभव की गुणवत्ता में काफी सुधार किया है।
आधार संख्या प्रदान करने और वीआईडी वैकल्पिक बनाने की आवश्यकता
UIDAI की ओर से 11 अगस्त को एक और सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया है कि संस्थाएं वर्चुअल आइडेंटिफायर (VID) को वैकल्पिक बना सकती हैं। यूआईडीएआई ने सर्कुलर में कहा कि कुछ सरकारी संस्थाओं को सामाजिक कल्याण योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए अपने संबंधित डेटाबेस में आधार संख्या की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए ऐसी सरकारी संस्थाओं को लाभार्थियों को आधार संख्या प्रदान करने और वीआईडी वैकल्पिक बनाने की आवश्यकता हो सकती है।