बिहार: क्वारंटाइन किये गये पटना के City SP को छोड़ने से BMC का इनकार, DGP बोले- अब कोर्ट जायेंगे
बिहार गवर्नमेंट के आइपीएस अफसर पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को क्वानरंटाइन से मुक्त करने के अनुरोध को बीएमसी ने खारिज कर दिया। इससे नारा बिहार के डीजीपी ने अब कोर्ट जाने की बात कही है।
- बीएमसी ने मुंबई में क्वाSरंटाइन किये गये बिहार के आइपीएस को छोड़ने से किया इनकार
पटना। बिहार गवर्नमेंट के आइपीएस अफसर पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को क्वानरंटाइन से मुक्त करने के अनुरोध को बीएमसी ने खारिज कर दिया। इससे नारा बिहार के डीजीपी ने अब कोर्ट जाने की बात कही है। उल्लेखनीय है कि सुशांत सिंह मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए मुंबई पहुंचे बिहार के आइपीएस अफसर को BMC द्वारा क्वा रंटाइन करने को लेकर महाराष्ट्रह गवर्नमेंट को फटकार लगाई है।
बिहार के डीजीपी नाराज
जांच के लिए भेजे गये आइपीएस अफसर को क्वारंटाइन किये जाने के खिलाफ बिहार पुलिस के आइजी ने बीएमसी को पत्र लिखकर विरोध जताया है। उन्हेंल मुक्त करने का अनुरोध किया। लेकिन बीएमसी ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने इसपर नाराजगी जताते हुए कहा है कि अब बिहार पुलिस बीएमसी के खिलाफ कोर्ट जायेगी। उन्होंनने आशंका जाहिर की है कि बीएमसी उनके आइपीएस अफसर के साथ कुछ भी कर सकता है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।
पटना के सिटी एसपी को मुंबई में कर दिया क्वारंटाइन
सुशांत सिंह की मौत के मामले में उनके पिता ने पटना में एफआइआर FIR दर्ज करायी है। इस एफआइआर के आधार पर जांच के लिए मुंबई गई बिहार पुलिस (की टीम के साथ मुंबई पुलिस असहयोग कर रही है। इस बीच पटना में दर्ज एफआइआर को मुंबई स्थापनांतरित कराने के लिए एफआइआर की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। रिया के समर्थन में महाराष्ट्रर गवर्नमेंट भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी है। सुशांत के पिता व बिहार गवर्नमेंट ने कैविएयट दाखिल कर ने कोर्ट में रिया की याचिका का विरोध किया है। इस बीच मामले की जांच के लिए मुंबई भेजे गए पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को मुंबई में क्वांरंटाइन कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई नाराजगी
पटना में दर्ज एफआइआर की मुख्य आरोपी रिया की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसने बिहार सरकार की सीबीआइ जांच की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिहार के पुलिस ऑफिसर को मुंबई पहुंचते ही क्वारंटाइन किए जाने को लेकर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अफसर अपनी ड्यूटी पर गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े लहजे में मुंबई पुलिस को इस मामले में साक्ष्य नहीं मिटाने का आदेश भी दिया। साथ ही बिहार व मुंबई पुलिस को तीन दिनों के भीतर अभी तक की जांच की रिपोर्ट देने को कहा।