झारखंड: मास्क नहीं पहनने, भीड़ लगाने या जहां-तहां थूकरने पर होगी दो साल की जेल, लगेगा एक लाख फाइन
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथोम के लिए झारखंड गवर्नमेंट सरकार द्वारा लगायी गयी बैन का उल्लंघन करने जेल होगी और फाइन लगेगा। हेमंत कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में इस प्रोपोजल को मंजूरी दे दी गयी है।
- कैबिनेट का फैसला: कोरोना काल में बैन का उल्लंघन करने पर अब कड़ा एक्शन
- झारखंड के नये लोगो की मंजूरी मिली
- JAC, CBSE, ICSE बोर्ड के टॉपरों को एक-एक लाख
- 39 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति
रांची।वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथोम के लिए झारखंड गवर्नमेंट सरकार द्वारा लगायी गयी बैन का उल्लंघन करने जेल होगी और फाइन लगेगा। हेमंत कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में इस प्रोपोजल को मंजूरी दे दी गयी है। पनिसमेंट के कारण इसे अध्यादेश के सहारे लागू करने का फैसला किया गया है।झारखंड कैबिनेट ने नया लोगो (प्रतीक चिह्न ) अप्रूव कर लिया है।नया लोगो 15 अगस्त को जारी किया जायेगा।
झारखंड गवर्नमेंट इस साल के 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड के टॉपर्स को एक-एक लाख रुपये देगी।झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक, सीबीएसई और आइसीएसई में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों में पहले तीन स्थानों पर रहने वाले प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को भी प्राइज दिया जायेगा। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 39 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। झारखंड मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये।कैबिनेट की बैठक में स्टेट में कोविड-19 महामारी के दौरान बचाव के लिए गवर्नमेंट द्वारा जारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले पर विचार किया। गवर्नमेंट द्वारा लगायी गयी बैन का उल्लंघन करनेवालों को अधिकतम दो साल तक जेल और एक लाख रुपये तक का फाइन लगाने का फैसला किया गया। पनिसमेंट का यह प्रावधान अध्यादेश जारी होने की डेट से प्रभावित होगा। इसके तहत भीड़ लगाने, जहां-तहां थूकने, मास्क नहीं पहनने और छह फुट की दूरी नहीं रखनेवाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। पनिसमेंट का यह रूल्स गवर्नमेंट द्वारा समय-समय पर लगायी जानेवाली बैन पर भी प्रभावी होगा।
15 अगस्त से प्रभावी होगा झारखंड सरकार का नया लोगो
कैबिनेट ने झारखंड राज्य के नये प्रतीक चिह्न (लोगो) को लागू करने की मंजूरी दे दी है। यह 15 अगस्त 2020 से लागू होगा. नये प्रतीक चिह्न में सबसे बाहर झारखंड सरकार लिखा हुआ है. प्रतीक चिह्न में प्रयुक्त हरा रंग झारखंड की हरी भरी धरती को प्रतिबिंबित करता है। प्रतीक चिह्न में बना हाथी का चित्र राज्य के ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक है। वहीं, पलाश का फूल के सौंदर्य और चित्रकारी राज्य की सांस्कृतिक विरासत का परिचायक है। गोले के अंदर बना अशोक स्तंभ राष्ट्र के अंदर राज्य की उपबंधित शक्तियों को दर्शाता है। यह देश के विकास में राज्य की भागीदारी को दर्शाता है. राज्य का वर्तमान प्रतीक चिह्न 15 नवंबर 2000 से प्रभावी है। हालांकि, कैबिनेट की सहमति के बाद इसे लागू करने की अधिसूचना तत्कालीन कैबिनेट सचिव नरेंद्र भगत के हस्ताक्षर से 26 फरवरी 2002 को जारी की गयी थी।
निर्वाचित प्रतिनिधियों पर कार्रवाई के नियम में संशोधन को सहमति
कैबिनेट ने नगर स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहले से लागू नियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब स्थानीय निकायों को चुने गये प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा। सरकार कार्रवाई के मामलों में राज्य निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगेगा. निर्धारित समय सीमा में आयोग द्वारा मंतव्य नहीं दिये जाने की स्थिति में यह माना जायेगा कि संबंधित मामले में आयोग को किसी तरह की आपत्ति नहीं है।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
झारखंड राज्य योजना अंतर्गत शहीद ग्राम विकास योजना की अवधि विस्तार की स्वीकृति।झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद रांची का आस्तियों एवं दायित्वों के साथ पूर्ण विलय की स्वीकृति।
उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग अंतर्गत विश्व बैंक संपोषित पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की अवधि विस्तार की स्वीकृति।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में मांग संख्या-10 ऊर्जा विभाग, मुख्यशीर्ष 2801- बिजली उप मुख्य शीर्ष- 80 सामान्य- लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-07- परामर्शी एवं अन्य कार्य (नई तकनीक सहित) सपोर्ट टू सक्सेसर कंपनी ऑफ जेएसईबी के लिए अनुदान विस्तृत शीर्ष-06, अनुदान-79 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में बजट प्रावधानित राशि 3 अरब 50 करोड़ मात्र के विरुद्ध 3 अरब 50 करोड़ मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति।
झारखंड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत चिकित्सकों (शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक एवं दंत चिकित्सक संवर्ग) को गतिशील सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना की स्वीकृति हेतु वांछित अहर्ता विलंब से प्राप्त करने की स्थिति में DACP की अनुमान्यता की स्वीकृति।
धनबाद जिला अंतर्गत अंचल बाघमारा के मौजा छोटानगरी में कुल रकवा- 0.6670 एकड़ भूमि कुल देय राशि 54, 55,142/- रुपए की अदायगी पर डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विशेष रेलवे लाइन निर्माण हेतु इंडियन रेलवे के पक्ष में सशुल्क स्थाई हस्तांतरण की स्वीकृति।
कोडरमा जिला अंतर्गत अंचल कोडरमा के विभिन्न मौजा में कुल रकवा-1.5201 एकड़ भूमि कुल देय राशि 8,51,28,697/- रुपए मात्र की रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अदायगी पर DFCCIL विशेष रेल परियोजना हेतु विशेष रेल परियोजना DFCCIL, भारत सरकार को सशुल्क स्थाई भू हस्तांतरण की स्वीकृति।
नोबेल कोरोना वायरस की विश्वव्यापी महामारी ने देश के अन्य राज्यों में लोकडाउन के कारण फंसे झारखंड राज्य के लोगों की सहायता हेतु उन्हें DBT के माध्यम से राशि उपलब्ध कराने की घटनोत्तर स्वीकृति।
स्थापना व्यय (विस्तृत) मद अंतर्गत वन विभागीय 18 अस्थायी स्थापनाओं में स्वीकृत 1088 अस्थायी पदों के स्थायीकरण करने की स्वीकृति।
राज्य के 183 अराजकीय प्रस्वीकृति प्राप्त (वित्त सहित) मदरसों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के अनुदान भुगतान की स्वीकृति।
झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका (संशोधन) नियमावली, 2020 की स्वीकृति।
झारखंड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2017 को विलोपित करते हुए झारखंड नगरपालिका निर्वाचित जनप्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2020 के गठन की स्वीकृति।
The Taxation and Other Laws (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020 द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में किय गये संशोधनों के आलोक में झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में तथ संबंधी संशोधनों हेतु प्रस्तावित झारखंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020 के प्रख्यापन पर स्वीकृति।
झारखंड माल और सेवा कर नियमावली 2017 की धारा 123 के अंतर्गत निर्गत नोटिफिकेशन संख्या 181 दिनांक 31 अक्टूबर 2019 में संशोधन पर स्वीकृति।
केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में किए गए (संशोधनों) के आलोक में प्रस्तावित झारखण्ड माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2020 के प्रख्यापन की स्वीकृति।
MMPCT परियोजना के अधीन कार्यरत परामर्शी एमएस/टीसीएस की सेवाओं के एक वर्ष के लिए अर्थात एक अक्टूबर 2019 से दिनांक 30 सितंबर 2020 तक के लिए अवधि विस्तार एवं उक्त पर रुपये 5.16 करोड़ के व्यय पर स्वीकृति।
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) शिक्षा संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2020 के गठन की स्वीकृति।
झारखंड राज्य में खाद्य सुरक्षा प्रशासन के सुदृढ़ीकरण हेतु एफएसएस एक्ट 2006 एवं उसके अधीन विनिर्मित नियमावली 2011 के प्रावधानों के अधीन खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण की स्थापना एवं न्याय निर्णायक पदाधिकारी नामित करने की स्वीकृति।
Humman Immuno Deficiency Virus and Acquired Immune Dificiency Syndrome (Prevention & Control Act, 2017 (16 OF 2017) की धारा 49 सहपठीत धारा - 23, 24 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन Ombudsman के पद पर नियुक्ति सेवा शर्तों एवं जांच की शक्तियों के निर्धारण हेतु AIDS (Ombudsman & Legal Proceeding) Rules-2020 के गठन की स्वीकृति।
झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अध्यादेश 2020 के प्रारूप की स्वीकृति।
ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से संचालित केंद्र प्रायोजित योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन अंतर्गत तृतीय चरण के रूर्बन कलेक्टरों के स्वीकृत आईसीएपी की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए critical gap fund के तहत विमुक्त प्रथम किस्त केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि क्रमशः रुपए 2430.00 लाख एवं 540.00 लाख कुल रुपए 2970.00 की निकासी हेतु झारखंड कोषागार संहिता के नियम 261 को शिथिल करने की स्वीकृति।
खरीफ विपणन मौसम 2019-20 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस भुगतान हेतु धान अधिप्राप्ति बोनस हेतु भुगतान मद में अतिरिक्त रुपए 22.50 करोड़ (बाईस करोड़ पचास लाख) मात्र व्यय करने की स्वीकृति।
परिवहन विभाग, झारखंड, रांची का सरकारी वाहन टाटा सुमो विक्टा, गाड़ी संख्या JH 01AH- 0009 की चोरी होने एवं तब जनित सरकारी राशि के अप लेखन की स्वीकृति।
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) द्वारा RIDF-XXV के तहत 101-ग्रामीण पथ पर योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 17446.49 लाख रुपए के ऋण आहरण की स्वीकृति।
झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन हेतु झारखंड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के लिए प्रख्यापन पर स्वीकृति।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा राज्य के सभी न्याय मंडलों के प्रयोजनार्थ अनुसूची प्रपत्र के मुद्रण, प्रयुक्त होने वाले कागजों के क्रय तथा उक्त मुद्रित अनुसूची पर प्रपत्रों में सभी न्याय मंडलों तक पहुंचाने में होने वाले संपूर्ण व्यय के निमित्त झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से कुल 2,04,00,000/-(दो करोड़ चार लाख रुपए मात्र) अग्रिम की स्वीकृति।
विभाग की अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 22 दिनांक 19.05.2020 द्वारा झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ संलग्न अनुसूची ।। पार्ट E में liquor including IMFL पर देय कर दर (वैट) में किय गये संशोधन पर घटनोत्तर स्वीकृति।
क्षतिपूरक वनरोपण हेतु सरकारी/भूमि गैरमजरूआ (जंगल झाड़ी, जंगल-सुखवा, जंगल इत्यादि) सहित के सशुल्क स्थायी हस्तांतरण से संबंधित सभी मामलों के निस्तारण की शक्ति डीसी को प्रत्यायोजित करने से संबंधित संकल्प संख्या 2648/रा, दिनांक 18 जुलाई 2019 को कैंसिल करने की स्वीकृति।
झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश, 2020 की स्वीकृति।
नोबेल कोरोना वायरस से जनित विषम परिस्थिति के फलस्वरूप राज्य से बाहर यथा अंडमान निकोबार दीपसमूह में फंसे प्रवासी श्रमिकों/छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों को वायुयान से लिफ्टिंग कराने की घटनोत्तर स्वीकृति।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने हेतु बजट उपबंधित राशि रु 1000 करोड़ के विरूद्घ रु 1000 करोड़ झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त करने की स्वीकृति।
किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने हेतु "धान अधिप्राप्ति योजना" अंतर्गत राइस मिलरों को इंसेंटिव देने हेतु निर्धारित तिथि 30-06-2020 को दिनांक 31-07-2020 तक विस्तारित करने की स्वीकृति।
झारखंड राज्य सरकार के नए राज्य चिन्ह के निर्धारण एवं अंगीकरण की स्वीकृति।
झारखंड राज्य अंतर्गत वार्षिक, माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 के मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की स्वीकृति।
खूंटी में 1.29 करोड़ के भुगतान पर 5.47 एकड़ जमीन सीआरपीएफ के लिए केंद्र सरकार को देने की स्वीकृति।
झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के साथ संलग्न अनुसूची II Part E में डीजल एवं पेट्रोल के बेसिक प्राइस पर वैट की राशि में प्रदत 2.50 रुपए प्रति लीटर कमी/ विमुक्ति को विलोपित करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति।
झारखंड मूल्य वर्धित कर नियमावली 2006 के कतिपय नियमों में संशोधन हेतु झारखंड मूल्य वर्धित कर संशोधन नियमावली 2020 पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने की स्वीकृति।
रामगढ़ जिला अंतर्गत अंचल मांडू के मौजा बोन्गाहारा अंतर्निहित कुल रकबा- 2.96 एकड़ गैरमजरूआ खास किस्म परती कदीम भूमि कुल देय राशि रु 75,97,170/- रुपए मात्र की अदायगी पर सीवीएम के विकास एवं दोहन हेतु कुपों के भेदन स्थल तथा गैस उत्पादन प्रणाली एवं संरचना के विकास हेतु वायल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति।