बोकारो: संतोष पांडेय मर्डर केस में शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के भाई समेत सात दोषी करार, तीन बरी
संतोष पांडेय हत्याकांड में शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के भाई समेत सात अभियुक्त दोषी करार दिये गये हैं। को तीन बरी कर दिया गया है। तेनुघाट व्यवहार न्यायालय को जिला जज प्रथम राजीव रंजन ने सोमवार को अपने फैसले में बैजनाथ महतो, गणेश भारती, नेमी पूरी, कैलाश पुरी, जितेंद्र पुरी, नीरज पुरी एवं केवल महतो को दोषी करार दिया है।
- तेनुघाट व्यवहार न्यायालय ने सुनाया फैसला
बोकारो। संतोष पांडेय हत्याकांड में शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के भाई समेत सात अभियुक्त दोषी करार दिये गये हैं। को तीन बरी कर दिया गया है। तेनुघाट व्यवहार न्यायालय को जिला जज प्रथम राजीव रंजन ने सोमवार को अपने फैसले में बैजनाथ महतो, गणेश भारती, नेमी पूरी, कैलाश पुरी, जितेंद्र पुरी, नीरज पुरी एवं केवल महतो को दोषी करार दिया है। तीन आरोपी सत्येंद्र गिरी, मेघलाल पूरी एवं सूरज पूरी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया।
नावाडीह पुलिस स्टेशन एरिया के अलारगो में वर्ष 2014 की 20 मार्च हुई संतोष पांडेय की मर्डर कर दी गयी थी। सजा पाये सभी सातों अभियुक्तों में से एक अभियुक्त बैजनाथ महतो ( मिनिस्टर के भाई) पूर्व से जेल में बंद है। अन्य छह को दोषी पाने के बाद हिरासत में लेकर तेनुघाट जेल भेज दिया गया। सजा के बिंदु पर 12 जनवरी को सुनवाई होगी. कोरोना काल में भी इस मामले की बहस लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जारी रही।
अनंत लाल पांडे की कंपलेन पर नावाडीह पुलिस स्टेशन में कांड संख्या 55/14 दर्ज एफआइआर दर्ज किया गया था।अनंत लाल पांडे ने अपने कंपलेन में कहा था छोटे भाई संतोष कुमार पांडे की हत्या पीट-पीटकर कर दी गयी थी। डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो के आवास से थोड़ी दूर पर स्थित मंदिर के समीप जनता दरबार स्थल के सामने घटना को अंजाम दिया गया। एमएलए के भाई बैजनाथ महतो की अगुवाई में जितेंद्र पुरी, नेमी पूरी, गणेश भारती, कैलाश पुरी, केवल महतो, मेघलाल पुरी, सूरज पूरी द्वारा अमानवीय ढंग से मारा पीटा गया। लोगों ने मारते- मारते बेहोश कर दिया। जख्मी को इलाज के लिए डीवीसी अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी।
जगरनाथ महतो को भी तब इस मामले में आरोपी बनाया गया था, लेकिन घटना के तत्काल बाद एसआईटी जांच में उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिली। उन्हें इस मामले से क्लीनचीट दे दिया गया।
सात साल में 34 गवाहों का बयान दर्ज
जांच के बाद उपरोक्त 10 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया।सभी 10 अभियुक्त के विरुद्ध हत्या का धारा 302/34 में आरोप गठन किया गया। मामले की सुनवाई लगभग सात वर्षों में पूरी हुई। इस दौरान अभियोजन की ओर से 34 गवाहों का बयान न्यायालय में दर्ज किया गया
मृतक संतोष पांडेय के खिलाफ भी दर्ज किया गया था किडनैपिंग का मामला
अलारगो गांव निवासी गणेश भारती ने अपनी बहन का किडनैप कर लिए जाने का मामला संतोष पांडेय के विरुद्ध नावाडीह पुलिस स्टेशन में कांड संख्या 52/14 के तहत केस दर्ज कराया था। संतोष पांडेय पर युवती को अगाव कर ले जाने का आरोप था। रोपी की मौत हो जाने के बाद यह मामला समाप्त कर दिया गया। युवती की बरामदगी के बाद न्यायालय में दप्रस की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया था.