Delhi Ankit Saxena Murder Case: प्रेमिका के माता-पिता और मामा को उम्रकैद, तीस हजारी कोर्ट ने सुनायी सजा
श्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में अंकित सक्सेना नामक युवक की सरेआम गला काटकर मर्डर मामले में प्रेमिका के माता-पिता और मामा को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है। दूसरे समुदाय की लड़की के साथ लव अफेयर होने पर फरवरी 2018 में बीच सड़क पर अंकित सक्सेना की गला काटकर मर्डर कर दी गयी थी।
- तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
- दूसरे समुदाय की लड़की के साथ लव अफेयर में हुई थी मर्डर
- बीच रोड पर काटा था युवक का गला
नई दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में अंकित सक्सेना नामक युवक की सरेआम गला काटकर मर्डर मामले में प्रेमिका के माता-पिता और मामा को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है। दूसरे समुदाय की लड़की के साथ लव अफेयर होने पर फरवरी 2018 में बीच सड़क पर अंकित सक्सेना की गला काटकर मर्डर कर दी गयी थी।
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दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने प्रेमिका के माता मां शहनाज बेगम, पिता अकबर अली और मामा मोहम्मद सलीम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार शर्मा ने सजा की अवधि पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। तीनो आरोपितों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि अंकित की मर्डर दूसरे समुदाय की लड़की के साथ लव अफेयर होने कारण की गई थी।
अंकित की मां फैसले से संतुष्ट नहीं
अंकित सक्सेना मामले में आरोपितों को मिली उम्रकैद पर अंकित की मां का कहना है कि वे कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। आरोपितों को फांसी मिलनी चाहिए। जिस तरह का कृत्य उनका है, उस हिसाब से फांसी से कम सजा हो ही नहीं सकती। इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्टमें अपील होगी।
यह मामला
पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में फरवरी 2018 में अंकित सक्सेना की सरेआम गला काटकर मर्डर कर दी गई थी। कोर्ट ने अंकित के दोस्त नितिन की गवाही दर्ज की थी। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने मोहल्ला छोड़ दिया था। ए-ब्लाक से घर बदलकर बी-ब्लाक में आ गये थे। इस मामले में पुलिस ने अप्रैल 2018 में लड़की के परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ तीस हजारी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। तीन मई 2018 को चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई सत्र अदालत मंद स्थानान्तरित कर दी गई थी।25 मई 2018 को सत्र कोर्ट ने आरोपियों पर मर्डर, मर्डर की साजिश और मारपीट की धाराओं के तहत आरोप तय किये थे। नौ दिसंबर 2023 को कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था।